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मिसब्राण्डेड एवं अमानक स्तर के खाद्य सामग्री पाए जाने पर

6 प्रकरणों में 3 लाख 10 हजार का अर्थदण्ड

शिवपुरी।
अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं न्यायनिर्णयक अधिकारी शिवपुरी श्रीमती नीतू माथुर
ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 के तहत 06 प्रकरणों
में 03 लाख 10 हजार रूपए की राशि का जुर्माना आरोपित किया गया है।
जलमंदिर
शिवपुरी निवासी नरेन्द्र गोयल पुत्र स्व.रमेश चन्द्र गोयल, लक्ष्मी
मिष्ठान भण्डार हनुमान मंदिर माधवचैक शिवपुरी की दुकान के निरीक्षण के
दौरान दही खुला विक्रय किया जा रहा था, शंका होने पर जांच नमूने लेकर खाद्य
विश्लेषक हेतु प्रयोगशाला को भेजे गए। जो विश्लेषण के दौरान दही के नमून
सब स्टेण्डर्ड पाए जाने पर 01 लाख रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।
अम्बुजा गोल्ड रिफाण्ड सोयाबीन तेल पैक्ड के नमूने जांच के दौरान
मिसब्राण्डेड या अमानक स्तर का पाए जाने पर विपिन जैन न्यू जैन किराना
स्टोर पोहरी पर 10 हजार रूपए, महेन्द्र जैन फर्म लाल चंद्र बद्री प्रसाद
शिवपुरी पर 50 हजार रूपए फर्म गुजरात अम्बुजा पीथमपुर धारा पर 1 लाख रूपए
का जुर्माना किया गया है। जबकि एक अन्य प्रकरण में छत्री रोड़ पुराने बस
स्टेण्ड के पीछे निवासी अर्जुन शिवपुरे पुत्र सुंदरलाल शिवहरे के खाद्य
पदार्थ नव भारत्स हैप्पी टाइम ब्रेड (पैक्ड) मिसब्राण्डेड पाए जाने पर
संबंधित के विरूद्ध 50 हजार रूपए की राशि अर्थदण्ड के रूप में अधरोपित की
गई है। 
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