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रिश्वतकांड मामले में पूर्व एडीएम कोर्ट में हुए पेश

शिवपुरी।ग्वालियर लोकायुक्त पुलिस ने मंगलवार को शिवपुरी के पूर्व एडीएम ZU शेख और  खनिज शाखा के बाबू राम गोपाल राठौर के खिलाफ चालान जिला एवं सत्र न्यायालय में पेश किया जिसमें दोनों आरोपी ना केवल न्यायालय में पेश हुए बल्कि उन्हें कटघरे में भी खड़ा किया गया खास बात यह है कि शासन ने महज 16 माह में आरोपियों के खिलाफ चालान पेश करने की अनुमति लोकायुक्त पुलिस को दे दी अन्यथा ऐसे मामलों में कई वर्ष तक चालान पेश नहीं होते।

 जानकारी के अनुसार कल दोपहर 1:00 बजे लोकायुक्त ग्वालियर के डीएसपी धर्मवीर सिंह भदोरिया चालान पेश करने के लिए शिवपुरी के जिला एवं सत्र न्यायाधीश आर बी कुमार की अदालत में आए।  भदोरिया के अनुसार 9 नवंबर 2015 को लोकायुक्त पुलिस ने भोंती निवासी व्यापारी दिवाकर अग्रवाल की शिकायत पर तत्कालीन एडीएम जेडयू और खनिज शाखा के बाबू राम गोपाल राठौर को पत्थर व रेत के फड़ का लाइसेंस बनवाने के एवज में ₹20000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था। इस मामले में तब से लेकर अब तक शासन स्तर से चालान पेश करने की स्वीकृति नहीं मिली थी। स्वीकृति मिलने के बाद मंगलवार को इस मामले में दोनों अधिकारियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया गया है जहां से न्यायालय ने दोनों आरोपियों को जमानत दे दी।
सजा हुई तो जाएगी दोनों की नौकरी
 लोकायुक्त निरीक्षक कविंद्र सिंह चौहान की मानें तो न्यायालय में चालान पेश करने के 1 सप्ताह के अंदर वह पत्र को सामान्य प्रशासन विभाग को भेजेंगे जैसे ही सामान्य प्रशासन विभाग को पत्र मिलेगा वैसे ही जेडयू शेख और राम गोपाल राठौर को निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं हो जाता तब तक निलंबित रहेंगे यदि केस में सजा हुई तो नौकरी चली जाएगी और यदि सजा नहीं हुई तो फिर सेवा में वापस आ जाएंगे।
इनका कहना है
हमने इस केस में इतने पुष्ट तथ्य और जानकारी पेश की थी कि शासन के पास स्वीकृति देने से रोकने के लिए कोई कारण शेष नहीं था। पहले केसों में चालान स्वीकृति में अधिक समय लगता था लेकिन अब शासन ऐसे मामले मामलों में जल्दी अपनी सहमति दे रहा है।
कविंद्र सिंह चौहान 
लोकायुक्त निरीक्षक ग्वालियर
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