शिवपुरी। भारतीय स्टाम्प (म.प्र.)संशोधन अधिनियम 2017 में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि कम स्टाम्प शुल्क चुकाकर कराई गई रजिस्ट्रियों पर दो प्रतिशत प्रतिमाह के हिसाब से ब्याज सहित राशि बसूली की जाएगी।
जिला पंजीयक ओ.बी.अम्ब ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिनके द्वारा कम स्टाम्प शुल्क चुकाकर रजिस्ट्रियां कराई गई है, वे अपना बकाया स्टाम्प शुल्क तुरंत जमा कराए। अन्यथा ब्याज सहित बसूली की कार्यवाही की जाएगी। उल्लेखनीय है कि म.प्र.विधानसभा द्वारा 23 अक्टूबर 2017 को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1999 में संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई थी। जिसकी अनुमति देश के राष्ट्रपति द्वारा प्रदाय की जा चुकी है।





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