शिवपुरी। अपर सत्र न्यायाधीश करैरा में पत्नी की हत्या के मामले में पति सहित ससुर को दोषी पाते हुए आजीवन कारवास की सजा सहित एक-एक हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।
जानकारी के अनुसार रामस्वरूप पुत्र मन्नू जाटव निवासी ग्राम डुमघना ने 7 अप्रैल 2017 को करैरा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मेरी पुत्री रबीना और उसके बच्चे मेरे दामाद भूरा उर्फ माखन से विवाद के चलते मेरे घर रही थी तभी रात्रि करीब 10-11 बजे अचानक दामाद माखन कुल्हाड़ी से मार रहा था और समधी गंगाराम मारने की बात कह रहा था। अधिक चोटें लगने से मेरी बेटी की मौत मौके पर ही हो गई। तत्समय पुलिस ने दोनों पिता एवं पुत्र के खिलाफ धारा 302, 34 भादवि के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया। विवेचना के दौरान दोनों आरोपी दोषी पाए गए जिस पर से पुलिस ने भूरा उर्फ माखन पुत्र गंगाराम जाटव उम्र 33 वर्ष और गंगाराम पुत्र हरभन जाअव उम्र 48 वर्ष निवासी मुंगावली को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए आज अपर सत्र न्यायाधीश करैरा ने दोनों को आजीवन कारवास की सजा सुनाई।





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