Press "Enter" to skip to content

धोखाधड़ी करने वाले पटवारी धर्मेन्द्र सहित तीन को सात साल की सजा

शिवपुरी। जिला न्यायालय के षष्टम अपर सत्रन्यायाधीश एसके गुप्ता ने

धोखाधड़ी के एक मामले में पटवारी सहित दो आरोपियो को फर्जी तरीके से जमीन बेचने के मामले में दोषी मानते हुए 7-7 साल की कैद व 2-2 हजार का जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है।मामले में पैरवी शासकीय अधिवक्ता दिलीपसिंह जादौन ने की। अभियोजन के मुताबिक बदरवास के ग्राम बामौर में रहने वाले दिमना जाटव ने रामजीलाल पुत्र गजराज सिंह यादव व पटवारी धर्मेन्द्र पुत्र जासूराम अहिरवार के साथ मिलकर 9 अगस्त 2008 को सीताराम किरार की जमीन को खुद की बताते हुए किसी विकास ठाकुर के नाम के व्यक्ति को बेच दी थी। बाद में मामले की शिकायत सीताराम ने पुलिस में की।बदरवास पुलिस ने जांच के बाद तीनों आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया। इस दौरान मुख्य आरोपी दिमना जाटव की मौत हो गई वहीं शेष दो आरोपी रामजीलाल व पटवारी धर्मेन्द्र को आज फैसला सुनाते हुए यह सजा सुनाई है। 

More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!