शिवपुरी। महिला सशक्तिकरण विभाग द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर आधारित लाडो अभियान अंतर्गत ब्रांड अंबेसडर का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शासकीय मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ठकुरपुरा शिवपुरी में किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण विभाग से सामाजिक कार्यकर्ता जितेश जैन तथा चाइल्ड लाइन शिवपुरी नवी अहमद खान कोऑर्डिनेटर शालिनी दिवाकर तथा शासकीय मॉडल स्कूल से गायत्री पाल उप प्राचार्य एवं समस्त स्टाफ तथा चाइल्ड लाइन टीम से अरुण सेन हिम्मत रावत संगीता चौहान वीनस अप्सरा कृष्णा नीरज तथा स्कूल के छात्र एवं छात्राए उपस्थित हुए। कार्यक्रम में सर्वप्रथम जितेश जैन द्वारा बच्चों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के बारे में जानकारी प्रदान की गई तथा बताया गया कि यदि कोई भी बच्चा जिसकी उम्र 18 वर्ष से कम है यदि वह लड़की है तथा यदि कोई लड़का जिसकी उम्र 21 वर्ष से कम है और उनकी शादी होती है तो वह बाल विवाह माना जाता है। इसके पश्चात नवी अहमद खान द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों के साथ चाइल्ड ट्रैफिकिंग एवं चाइल्ड लेबर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई तथा बताया कि किस प्रकार किसी परेशानी में फंस कर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकता है।






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