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*शादी कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने फर्जी तरीके से शादी कराने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी हेमंत पाटनकर पुत्र रघुनाथ राव पाटनकर निवासी  अशोकनगर को थाना फतेहगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा। 
       सहायक मीडिया सेल प्रभारी डोली गुप्ता ने बताया कि दिनांक 24/6/2020 को हेमंत, केवल एवं नवीन तीनों माखन धाकड़ के घर शादी कराने के लिए आए तथा दिनांक 28 /6/ 2020 को शादी की तारीख तय हुई। दिनांक 24/6/2020 को नवीन ने खर्चो के लिए 2000रूपये मांगे  तथा दिनांक 26/6/2020 को केवल अहिरवार ने 15000 रूपये मांगे। दिनांक 28/6/20 को बारात लेकर जा ही रहे थे कि केवल अहिरवार का फ़ोन आया कि लड़की के मामा ख़त्म हो गए हैं तथा दिनांक  30/6/2020 को अशोकनगर बुलाया   वहां अशोकनगर में नवीन तथा हेमंत ने 50हजार रूपये नगद मांगे। इसके बाद नवीन के घर में एक लड़की दिखी जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम नेहा बाबरे निवासी सागर बताया तथा उससे यह भी  पूछा गया कि   तुम्हारी शादी तो नहीं हुई है तो उसने ना होना बताया तथा शादी के लिए हाँ कहा  फिर दिनांक 1/7/20 को शादी का बोला तो उसने मना किया। फिर माखन धाकड़ ने शक के आधार पर मोबाइल चैक किया जिसमें शादी का वीडियो भी था तथा आधार कार्ड भी था जिसमें उसके पति का नाम बबलू बाबरे था इस प्रकार हेमंत, नवीन और केवल अहिरवार ने शादी रचाने का बहाना बताकर मोहन धाकड़ से 77000 रूपये धोखाधड़ी पूर्वक ले लिए। उक्त रिपोर्ट थाना फतेहगढ़ में धारा 420 ipc कायम कर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.
          
*चोरी की मोटरसाइकिल चलाने वाले को कोर्ट ने भेजा जेल* 
गुना। न्यायालय चाचौड़ा ने चोरी की मोटरसाइकिल चलाने वाले राजकुमार पुत्र हरि सिंह कुशवाह निवासी ग्राम कानाखेड़ी को थाना कुंभराज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा।
       पैरवीकर्ता  एडीपीओ जितेंद्र दांगी ने बताया कि पुलिस ने दिनांक 25/8/2020 को एक व्यक्ति को  बिना नंबर की मोटरसाइकिल को कुंभराज की तरफ ले जा रहे समय संदेह के आधार पर पकड़ा  तथा नाम पता पूछने पर राजकुमार पुत्र हरी सिंह कुशवाह निवासी काना खेड़ी होना बताया तथा उक्त व्यक्ति से गाड़ी के कागजात मांगे तो उसने ना होना बताया तब पुलिस ने उक्त मोटरसाइकिल चोरी की होने के कारण थाना कुंभराज में 41(1)(4) का इस्तगासा कायम किया!
        
*मारपीट कर 40-50 हजार लूट करने वाले का दूसरा जमानत आवेदन निरस्त*
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने आरोपी हंस राज  पुत्र जगमोहन  गुर्जर निवासी जटेरी तहसील चाचौड़ा का  जमानत आवेदन खारिज किया।   
   मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि फरियादी राघवेंद्र,  बृजेश, रामदास  दिनांक 6/7/20 को इटारसी जा रहे थे तभी कोटरा के पास नैत्याखेड़ी तिराहा पर रात्रि 3:00 बजे तीन -चार बदमाश आए और गाड़ी को सब्बल मारा तथा एक ने फरियादी के सिर में बीयर की बोतल मारी, दूसरे ने लाठी मारी जिससे उनके शरीर में जगह जगह चोटें आई तथा राघवेंद्र का मोबाइल छुड़ा लिया तथा सभी से करीबन 40 -45 हजार रुपए लूट लिए चाचौड़ा पुलिस ने आरोपी से उक्त सामान जप्त कर उसे  न्यायालय चाचौड़ा में पेश किया था अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज 
*चोरी का माल मोटरसाइकिल व इंजन जानबूझकर खरीदने वाले व परिवहन करने वाले सलाखों के पीछे* 
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना  ने चोरी की मोटरसाइकिल व इंजन खरीदने वाले आरोपी सुनील उर्फ पातीराम रघुवंशी व अफरोज पुत्र मुजफ्फर अली को थाना धरनावदा  पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा।
 
        मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 26/8/20 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए आरोपी चालक सुनील उर्फ पातीराम रघुवंशी व अफरोज से एक छोटे हाथी  मैं चोरी का सामान एक मोटरसाइकिल यामाहा कंपनी की बाइक  टीवीएस कंपनी की जिसमें इंजन चेचिस है एवं एक बजाज कंपनी का खुला हुआ इंजन परिवहन करते हुए पकड़ा था आरोपी  चोरी का माल खरीद कर ऑटो में  तिरपाल से ढक कर बेरखेड़ी से गुना ले जा रहे थे पूछताछ में उन्होंने किसी अज्ञात पारदी से चोरी का सामान जानबूझकर बेचने के लिए खरीदना बताया धरनावदा पुलिस ने धारा 411 भादवी के तहत कार्रवाई की तथा अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए कोर्ट ने जेल भेजा।
*राजस्व निरीक्षक की मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने वालों को  जेल में रहना होगा*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने शासकीय कर्मचारी राजस्व निरीक्षक के साथ मारपीट कर शासकीय कार्य में बाधा डालने वाले आरोपी निरंजन पुत्र नानू लाल, नंदराम पुत्र प्रति लाल, जगदीश पुत्र हल्कू राम को थाना धरनावदा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जेल भेजा। 
     मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया दिनांक 18/8/  2020 को  राजस्व निरीक्षक रामरतन आदिवासी बरोदिया में भूमि का कब्जा प्रदाय करने के लिए गया था मौके पर ग्राम बरोदिया के पुरुषों व महिलाओं के द्वारा पत्थर फेंकना चालू कर दिया तथा महिलाओं ने राम रतन की मारपीट कर दी तथा कैलाश जगदीश निरंजन नंदराम रामविलास अहिरवार आदि ने कोतवारों के साथ  उपद्रव कर शासकीय कार्य नहीं करने दिया। उक्त रिपोर्ट थाना धरनावदा में धारा 353,  186, 332 आईपीसी के तहत  अपराध क्रमांक 435/20 पर अपराध पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया।
*मंदिर में चोरी  करने वाले आरोपी को सीसीटीवी  की मदद से पकड़ा न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना  ने मंदिर में चोरी करने वाले आरोपी उमेश भार्गव निवासी गुना को थाना कोतवाली पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जेल भेजा। 
     मीडिया सेल प्रभारी  निर्मल अग्रवाल ने बताया कि फरियादी वीरेंद्र सिंह चौहान निवासी बलवंत नगर गुना दिनांक 18/8/20 की  सुबह शिवालय  पूजा पाठ करने गए तो देखा कि शिवालय में स्थित दोनों दानपेटी वहां से गायब थी जिसमें करीब 2000 की रकम थी उक्त घटना गौरव धाकड़ के मकान के सीसीटीवी कैमरे में जाकर देखा तो 18/8/20 के सुबह 4:05 पर एक अज्ञात व्यक्ति दोनों दान पेटी ले जाते हुए दिखा उसकी पहचान उमेश भार्गव के रूप में हुई पुलिस ने उसे पकड़कर ₹1000 जप्त किए उक्त रिपोर्ट थाना कोतवाली में धारा 379 आईपीसी में अपराध क्रमांक 673/ 20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*लाखों रुपए का सोया तेल गायब करने वाले आरोपी पहुंचे जेल*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने अमानत में खयानत करने वाले आरोपी इस्लाम, चरन सिंह, हनीफ  को थाना राधौगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा। 
    पैरवीकर्ता  एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 24/8/2020 को 2:30 बजे ट्रक देवास से  सोया तेल भरकर बदरवास  के लिए रवाना हुआ था  दिनांक 25/8/20 को करीब 1:00 बजे दोपहर बाद फरियादी सौरभ को सूचना मिली कि ट्रक का एक्सीडेंट आवन के पास थाना राधौगढ़ में हो गया है तथा माल को दूसरे ट्रक में क्रॉस करवाने को कहा तब  मालिक  सौरभ सिंघल  ने मौके पर जाकर देखा जिसमें कुल 2532 लीटर सोया तेल कीमत 242900रूपये का कम निकला मौके पर ट्रक चालक एवं क्लीनर इस्लाम गायब हो गए थे जिससे उन पर शक गया पुलिस ने तलाश जारी की तो क्लीनर अपने दो साथियों के साथ एक छोटे ट्रक में माल सहित पकड़ा गया ट्रक चालक वहीद खान अभी फरार है।
*7 वर्ष से फरार स्थाई वारंटी को जेल भेजा*
गुना जेएमएफसी न्यायालय चाचौड़ा ने 7 साल से फरार स्थाई वारंटी भजन उर्फ हरभजन पुत्र रामलाल भील निवासी ग्राम काली कराड को मृगवास पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
          एडीपीओ जितेंद्र दांगी ने बताया कि भजन उर्फ हरभजन चाचौड़ा कोर्ट के प्रकरण क्रमांक 579/13 में वर्ष 2013 से फरार चल रहा था उसके ऊपर गाली गलोज कर मारपीट का मामला दर्ज था जिसे मृगवास पुलिस ने तत्परता व सूझबूझ से गिरफ्तार किया एवं न्यायालय में पेश किया जहां पर शासन ने तर्क रखे कि अगर इसे छोड़ा गया तो यह पकड़ में नहीं आएगा इस आधार पर कोर्ट ने उसे जेल भेजा।
*पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी की  सत्र न्यायालय ने की जमानत निरस्त*
गुना। सत्र न्यायालय गुना ने पत्नी को प्रताड़ित कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले आरोपी राकेश भील  निवासी ग्राम देहरी  का किया जमानत निरस्त । 
         एडीपीओ राजेश आर्य ने बताया कि थाना बमोरी के मर्ग क्रमांक 21/20 धारा 174 जाफौ.का दिनांक 25/6/2020 को दर्ज हुआ। जाँच दौरान मृतिका के मायके पक्ष के कथन लिए जिस पर बताया गया कि मृतिका उर्मिला बाई पर उसका पति राकेश भील शंका करता था इसी बात से आये दिन दोनों के बीच झगड़ा होता रहता था व राकेश भील शराब पीकर मृतिका की मारपीट करता था जिससे प्रताड़ित व परेशान  होकर  मृतिका ने जहर खाकर आत्महत्या किया तथा दिनांक 23/6/2020 को 10:15am पर इलाज के दौरान मृतिका की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट थाना बमोरी में धारा 306भादवि  में अपराध क्रमांक 164/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा अभियोजन अधिकारी के मतानुसार प्रकरण में 498ए ipc का इजाफा हुआ।
*नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी का सत्र न्यायालय ने किया जमानत  निरस्त*
 गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने  नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी प्रद्युमन भील पुत्र बलराम भील  का जमानत आवेदन  अभियोजन की ओर से जमानत दिए जाने का घोर विरोध करने पर निरस्त किया।            
        विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक  25/02/2020 को पीड़िता चारा काटने गई थी वहां पर प्रद्युमन ने पीड़िता के साथ जबरन गलत काम किया तथा पीड़िता द्वारा उक्त घटना घर पर बताने पर जान से मारने की  धमकी देना बताया गया है न्यायालय ने व्यक्त किया कि यदि इस मामले में आरोपी को जमानत पर छोड़ा जाता है तब इससे समाज में उचित संदेश नहीं जावेगा । उक्त रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 376, 506 ipc,  3/4 पोक्सो अधिनियम में  अपराध क्रमांक 42/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*शासकीय धनराशि का दुर्विनियोग करने वाले आरोपी की  सत्र न्यायालय ने  जमानत निरस्त की*
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 गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने  शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने वाले आरोपी सत्यवान पुत्र सरदार सिंह का जमानत आवेदन अभियोजन द्वारा आरोपी के विरुद्ध दस्तावेजों  से अपराध दर्शित कराने के  आधार पर  निरस्त किया।            
       विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि  आरोपी सत्यवान पुत्र सरदार सिंह अन्य आरोपियों के साथ मिलकर शासकीय योजनाओं का उचित ढंग से क्रियान्वयन ना किए जाने तथा मौके पर योजनाओं अनुसार कार्य ना करते हुए उक्त कार्य को दस्तावेजों में दिखाकर उनके द्वारा शासकीय धन राशि का आहरण करना  पाए जाने तथा संलग्न दस्तावेजों से  शासकीय धनराशि का दुरुपयोग करने में महत्वपूर्ण  भूमिका होने से आवेदन निरस्त किया  उक्त रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 409ipc के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत न्यायालय में लिया गया।
*शनि देव की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने वाले आरोपी को कोर्ट ने  सलाखों के पीछे किया*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने शनि महाराज की मूर्ति को छतिग्रस्त करने वाले दिनेश ठाकुर  निवासी बिहार  राज्य को अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए जेल भेजा।
      मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 26 8 2020 की रात्रि को शनि महाराज मंदिर भुल्लन पुरा तिराहा का पुजारी गौरव जोशी पूजा अर्चना कर अपने घर चले गए थे सुबह जब  उन्होंने आकर मंदिर में देखा तो शनि महाराज मंदिर की मूर्ति क्षतिग्रस्त होकर टूटी हुई थी  जिसे धर्म का अपमान करने के लिए पवित्र शनि महाराज की मूर्ति को छतिग्रस्त कर नुकसान पहुंचाया गया है जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई थी थाना कोतवाली ने आरोपी दिनेश ठाकुर को गिरफ्तार कर धारा 295 भादवी में अपराध दर्ज किया था।
  *प्राणघातक हमला करने वालों को जेल भेजा*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने मारपीट करने तथा धमकी देने वाले आरोपियों इब्राहिम पिता करीम खां, अतीक पिता पीर खां,जुवेद पिता कदीर खां को थाना मकसूदनगढ़ पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा। 
एडीपीओ मंयक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी अभिषेक पिता जगदीश   शाम करीब सात बजे रोहित तथा अमित सोनी हुकुम बाग न्यू मार्केट सुठालिया रोड पर चंचल धाकड़ की दुकान पर चाय पीने गये थे तो देखा कि वहां पर दो बच्चे लड रहे थे तभी अमित सोनी उन दोनों बच्चों को समझाने के लिए चला गया तभी वहां मौजूद इब्राहिम और दानिश अमित से बोले कि लड़ने दे तुझको क्या परेशानी है इतने में इब्राहिम ने अपने साथी बाबर, मुबीम, समीर, अतीक खां, सोहिल खां,जुवेद खां, कदीर खां एवं पन्द्रह- बीस लोगों को बुला लिया और उनको एक साथ आता देख अमित सोनी वहां से भाग गया और वह लोग अभिषेक व रोहित की ओर मारने दोडे। रोहित को जुवेद, दानिश, समीर, बाबर एवं अतीक ने पकड़ लिया और उसकी लोठी व डण्डों से मारपीट कर दी । फिर अभिषेक को इब्राहिम व सोहिल ने पकड़ लिया और डण्डे से मारपीट कर दी उक्त रिपोर्ट थाना मक्सूदनगढ़ में धारा 294,323,506,147,148,149 इजाफा 307भादवि में अपराध क्रमांक 245/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*निर्माणाधीन मंदिर से सेंटिंग की प्लेट  चोरी करने वाले को कोर्ट ने भेजा जेल*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने निर्माणाधीन मंदिर से छत की सेटिंग की प्लेट चोरी करने वाले आरोपी प्रेम नारायण मेर निवासी ग्राम गड़ा को थाना धरनावदा द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
       मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि आरोपी प्रेम नारायण दिनांक 25 अगस्त की रात्रि में ग्राम गड़ा के निर्माणाधीन बालाजी मंदिर से छत की सेटिंग की 40 प्लेट चोरी की थी जिसकी रिपोर्ट फरियादी मुकेश प्रजापति ने धारा 379 भादवी में थाना धरनावदा में लेख  कराई थी पुलिस ने प्रेम नारायण को 40 प्लेटों सहित घटना में प्रयुक्त ऑटो रिक्शा सहित गिरफ्तार किया एवं न्यायालय में पेश किया जहां पर अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय ने उसे जेल भेजा।
*ज्यादती के आरोपी को जेल भेजा*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय गुना ने दुष्कर्म करने वाले शिबू पुत्र किशन भील निवासी ग्राम सोजना को थाना बजरंगगढ़ द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
         मीडिया प्रभारी एडीपीओ डोली गुप्ता ने बताया कि 26 अगस्त 2020 को पीड़िता द्वारा उसके शौच जाने के दौरान आरोपी शिबू भील द्वारा उसे जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ ज्यादती किए जाने की घटना कारीत की गई जिसे पुलिस ने 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां पर अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जेल भेजा गया।
 *लूट करने वाले की जमानत निरस्त*
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में आरोपी अरविन्द पुत्र अमर सिंह कुशवाह  तहसील चाचौड़ा का लूट करने के मामले में न्यायालय ने किया जमानत निरस्त।
     विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि फरियादी राघवेंद्र,  बृजेश, रामदास  दिनांक 6/7/20 को इटारसी जा रहे थे तभी कोटरा के पास नैत्यखेड़ी तिराहा पर करीब 3:00 बजे तीन -चार बदमाश आए और गाड़ी को सब्बल मारा तथा एक ने फरियादी के सिर में बीयर की बोतल मारी,  तीसरे ने लाठी मारी तथा फरियादी राघवेंद्र का मोबाइल छुड़ा लिया तथा सभी से करीबन 40 -45 हजार रुपए लूट लिए। चाचौड़ा पुलिस ने आरोपी से उक्त सामान जप्त कर उन्हें न्यायालय चाचौड़ा में पेश कर अपराध क्रमांक 309/20 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
*दुष्कर्म के मामले में ढाई महीने जेल में रहने के बाद अदालत का फैसला अभी जेल में रहना होगा दूसरी जमानत भी निरस्त*
गुना।  अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी महावीर का अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए दूसरा जमानत आवेदन भी खारिज किया।
              विशेष लोक अभियोजक रवि कांत दुबे ने बताया कि फरियादी  ने दिनांक 5/6/2020 को थाना आरोन में नाबालिग गुमशुदा की रिपोर्ट अपराध क्रमांक 377/20 धारा 363 भादवि पर पंजीबद्ध  कराई थी नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर कथन कराए जाने पर उसने आरोपी महावीर द्वारा  गलत काम करना बताया था पश्चात आरोपी महावीर के विरूद्ध धारा 363,366,376 भादवि तथा 5/6 पोक्सो अधिनियम का ईजाफा किया गया आरोपी ढाई महीने से जेल में बंद है।
*सोया तेल गायब करने वाले आरोपी  की जमानत निरस्त*
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ में अमानत में खयानत करने वाले आरोपी इस्लाम पुत्र मुन्ना खां, हनीफ पुत्र शफी खां का न्यायालय ने जमानत आवेदन  निरस्त किया। 
    पैरवीकर्ता  एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि 242900 रुपए का माल  सोया तेल हेराफेरी करने वाले  आरोपी गणों की  जमानत अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर न्यायालय ने  खारिज की  आरोपीगण द्वारा राधौगढ़ क्षेत्र में फरियादी सौरभ सिंघल का सोया तेल जो देवास से बदरवास जा रहा था रास्ते में गायब कर बेचने के लिए छोटे ट्रक में कहीं ले जा रहे थे जिसे पुलिस ने तत्परता से पकड़ लिया था
*एनडीपीएस प्रकरणों के लिये अभियोजन पुलिस महानिदेशक द्वारा किया गया टास्क फोर्स का गठन*
*टास्क फोर्स करेगी अनुसंधान की बारीकियों की समीक्षा विवेचक को मिलेगी सहायता*
गुना। अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी  निर्मल अग्रवाल ने बताया कि  संचालक/महानिदेशक श्री पुरुषोत्तम शर्मा के द्वारा एनडीपीएस के प्रकरणों में राज्य स्तर पर समीक्षा की गई थी। पूरे प्रदेश स्तर पर अनुसंधान की गुणवत्ता  तथा प्रभावी अभियोजन संचालन किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश स्तर पर एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किये जाने हेतु योजना बनाई गई थी दिनांक 27.08.2020 को संचालक लोक अभियोजन श्री पुरूषोतम शर्मा  के द्वारा राज्य स्तर पर तीन सदस्‍यीय विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है इस विशेष टास्क फोर्स में रतलाम डीडीपी सुशील कुमार जैन, अकरम शेख (राज्य समन्वयक एनडीपीएस एक्ट) डीपीओ इंदौर एवं  नितेश कृ‍ष्णन एडीपीओ मंदसौर को रखा गया है। विदित हो कि उक्त तीनों अधिकारी एनडीपीएस एक्ट के संबंध में विभिन्न केन्द्रीय  एवं राज्य प्रशिक्षण संस्थान  में विशेषज्ञ के रूप में व्याख्यान देते रहे हैं तथा पुलिस, अभियोजन, नारकोटिक्स, एनसीबी आदि इकाईयों में भी प्रशिक्षण देते रहे हैं एवं विधि विशेषज्ञ है।
     उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की ओर से ड्रग माफिया पर कठोर कार्यवाही करने हेतु मुहिम शुरू की गई है इसी तारतम्य में एनडीपीएस जैसे अपराध जो समाज पर गंभीर प्रभाव डालते हैं ऐसे अपराधियों के प्रति सख्त से सख्त  कार्रवाई हो ऐसा संदेश अभियोजन अधिकारियों को दिया गया है इस टास्क फोर्स के गठन के पश्चात पूरे मध्य प्रदेश राज्य में एनडीपीएस के अपराधों के अनुसंधान स्तर पर आने वाली तकनीकी त्रुटियां  दूर की जा सकती हैं तथा अभियोजन संचालन किस प्रकार से प्रभावी ढंग से हो सके ताकि एनडीपीएस तस्करों को अधिक से अधिक सजा दिलाई जा सके।
     
*समाज में गलत संदेश जाने के आधार पर सत्र न्यायालय ने दुष्कर्मी की जमानत खारिज की*
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने गलत नियत से घर में घुसकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी भीकम पुत्र रामदयाल का जमानत आवेदन निरस्त किया।
        विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि दिनांक 11/8/2020-12/8/2020 की दरम्यानी रात फरियादी के जेठ के मकान में पीडि़ता सो रही थी तभी अचानक कमरे की छत की खपरैल तोड़कर राजकुमार मीना एवं भीकम मीना कमरे के अन्दर आकर पीडि़ता के साथ दुष्कर्म किया! उक्तर रिपोर्ट थाना चाचौड़ा में धारा 376डी, 457 भादवि एवं 5/6 pocso एक्ट में अपराध क्रमांक 371/20 पर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया अभियोजन द्वारा तर्क दिए गए की अपराध नाबालिग बालिका के साथ हुआ है एवं गंभीर प्रकृति का है तब न्यायालय ने कहा कि यदि आरोपी को जमानत का लाभ दिया जाता है तो इससे समाज में गलत संदेश जावेगा एवं जमानत आवेदन खारिज कर दिया।
 *शासकीय  स्कूल में चोरी करने वालों को उनसे सामान जप्त होने से सत्र न्यायालय ने जमानत खारिज की*
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा ने शासकीय सामान चोरी करने वाले आरोपी नैनक राम पुत्र बाबू लाल, हेमराज पुत्र रामप्रसाद  निवासी चांदपुरा जिला बारा राजस्थान का जमानत आवेदन  निरस्त किया।
     विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि आरोपी गण पर दिनांक 01/08/2020 को शा.मा. विद्यालय बॉकखेड़ा के स्कूल के कम्यूटर, सीपीयू, प्लास्टिक की कुर्सियां, कूलर, दो गैस सिलेण्डर आदि सामान कीमत करीब 50 हजार रूपये की चोरी करने का आरोप है। जिसकी रिपोर्ट थाना मृगवास में धारा 457,380 भादवि के तहत की गई और  अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस ने दोनों मुलजिम  से चोरी गया सामान जप्त किया है जिससे आरोपी गण की अपराध में संलिप्तता स्पष्ट होती है एवं शासकीय विद्यालय में चोरी की घटना की जाना अपराध को गंभीर बनाती है इसी आधार पर न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होते हुए जमानत आवेदन खारिज किया।
*अभियोजन मीडिया सेल की मासिक समीक्षा बैठक ऑनलाइन संपन्न*
 गुना जिला अभियोजन कार्यालय गुना के मीडिया सेल प्रभारी  निर्मल कुमार अग्रवाल द्वारा आज दिनांक को मीडिया सेल गुना अभियोजन के संबंध में ऑनलाइन मासिक समीक्षा बैठक  की जिसमें इस माह अभियोजन मीडिया संबंधित कार्यों पर विस्तृत चर्चा की गई एवं आने वाली कठिनाइयों  का निराकरण किया तथा न्यायालयों से प्राप्त जानकारी को प्रेस नोट के रूप में प्रभावी ढंग से पत्रकारों को उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए एवं अभियोजन अधिकारियों से प्राप्त प्रेस नोट  का तुलनात्मक अध्ययन किया।
         इस  मासिक समीक्षा में डोली गुप्ता सहायक मीडिया प्रभारी एवं सुश्री संगीता धुर्वे सहायक मीडिया ने सक्रिय सहभागिता की।
*ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी की जमानत निरस्त* । 
गुना। जेएसएफसी न्यायालय राघौगढ़ ने ट्रेक्टर चोरी करने वाले आरोपी दीवान सिंह पुत्र रतन लाल भील का  जमानत आवेदन निरस्त  किया। 
         पैरवीकर्ता एडीपीओ मंयक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी हेमराज पुत्र गोपीलाल निवासी रामनगर ने एक महिन्द्रा ट्रेक्टर वर्ष 2016 में हरीओम सहरिया पुत्र कन्नूालाल सहरिया निवासी मातापुरा कैन्ट से खरीदा था। हरीओम सेहरिया की मृत्यु दो साल पहले हो गई थी  ट्रेक्टर हरीओम के नाम है। दिनांक 23/6/2020 की रात 11 बजे ट्रेक्टर ट्राली हेमराज ने घर के सामने खड़ा किया था। रात करीबन 2:30 बजे कल्याण सिंह ने  हेमराज को बताया कि ट्रेक्टर जहां खड़ा किया है वहां नहीं है तथा कोई अज्ञात चोरी ट्रेक्‍टर ट्रोली को चोरी कर ले गया है। उक्त रिपोर्ट थाना राघौगढ़ में अपराध 320/20 धारा 379 भादवि में पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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