दिनांक 17 अगस्त 2020
एस.सी./एस.टी. वर्ग के न्याय का मार्ग बने अभियोजन अधिकारी-पुरूषोत्तम शर्मा
लोक अभियोजन अधिकारियों को दिया गया एस.सी./एस.टी. एक्ट प्रशिक्षण
म.प्र. लोक अभियोजन द्वारा आज दिनांक 17.08.2020 को ऑनलाईन वेबीनार के माध्यम से ‘’SC/ST Act’’विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, उक्त प्रशिक्षण श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। उक्त प्रशिक्षण में श्री प्राणेश कुमार प्राण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर म.प्र. मुख्य वक्ता रहें।उक्त प्रशिक्षण में विषय विशेषज्ञ के रूप में श्री संदीप पाण्डे डी.पी.ओ. अजाक जबलपुर एवं श्रीमती अनिता शुक्ला डी.पी.ओ. अजाक इंदौर ने व्याख्यान दिया।
श्रीमती मौसमी तिवारी, प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी संचालनालय लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम की रूपरेखा श्री त्रिलोकचंद्र बिल्लौरे म.प्र. राज्य समन्वयक एस.सी./एस.टी. एक्ट / डी.डी.पी. धार द्वारा तैयार की गई तथा कार्यक्रम का संचालन श्री संजय मीना डी.पी.ओ. धार द्वारा किया गया।
प्रशिक्षण में जिला शाजापुर सहित म.प्र. लोक अभियोजन विभाग के 600 से अधिक अभियोजन अधिकारी सम्मिलित हुए।
प्रशिक्षण के उद्घाटन सत्र में श्री मीना द्वारा सभी अतिथिगण का स्वागत किया गया तथा परिचय दिया गया। श्री बिल्लौरे द्वारा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री पुरूषोत्तम शर्मा ने अपने उदबोधन में दलितों के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में बताया तथा अपने अनुभव सभी के साथ साझा किए। आपने दलितों को उपलब्ध कानूनी प्रावधानों के विषय में विस्तार से बताया। भारतीय संविधान, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के विषय में विस्तार से चर्चा की।
उन्होने कहां कि दलित हमारे समाज के अभिन्न अंग है। अब समय आ गया है कि जब हम उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोडे। दलितों पर हो रहे अत्याचार पर चिंतित होते हुए उन्होंने कहां कि दलित पर अत्याचार करने वालों को सख्त से सख्त सजा कराने की आवश्यकता है जिससे समाज में व्याप्त इस कुप्रथा का अंत किया जा सके।
वर्तमान में म.प्र. के प्रत्येक जिले मे विशेष न्यायालयों का गठन किया गया है। म.प्र. में एससी-एसटी एक्ट के 21,158 प्रकरण लंबित है। म.प्र. में जिला होशंगाबाद, खण्डवा, मुरैना, सतना, सिवनी, उज्जैन व विदिशा के विशेष न्यायालय में उप संचालक अभियोजन रेग्यूलर कैडर से संचालन किया जा रहा है जहां पर सजायाबी का प्रतिशत अच्छा है तथा शेष जिलों में में जी.पी./ए.जी.पी. द्वारा संचालन किया जा रहा है। आपने यह भी बताया कि शेष जिलों में विशेष न्यायालयों में प्रकरणों की संख्या अधिक होने से रेग्यूलर कैडर के अधिकारियों द्वारा पैरवी कराने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा गया है।
इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपके द्वारा श्री त्रिलोक चंद्र बिल्लौरे को संपूर्ण राज्य हेतु एससी/एसटी एक्ट के प्रकरणों के प्रभावी निराकरण हेतु ‘’राज्य समन्वयक’’नियुक्त किया गया है। श्री शर्मा ने अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करते हुए कहां कि श्री बिल्लौरे के नेतृत्व में म.प्र. के अभियोजन अधिकारी, एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरणों में अपराधियों को अधिक से अधिक सजा से दंडित कराकर एक सभ्य समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देंगे।
एस.सी./एस.टी.अपराधियों पर अंकुश लगाने का काम अभियोजन का है- श्री प्राणेश कुमार प्राण
श्री प्राणेश कुमार प्राण, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश इंदौर ने अपने व्याख्यान में एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरणों के प्रभावी अभियोजन संचालन के विषय में बताया। श्री प्राण ने बताया कि एस.सी./एस.टी. एक्ट के अपराध का विचारण किस तरह किया जाना चाहिए, जिससे दोषियों को अधिकतम सजा कराई जा सके। उन्होंने भारतीय संविधान के अंतर्गत दलितों को प्राप्त अधिकार एवं एस.सी./एस.टी. एक्ट के महत्वपूर्ण प्रावधानों की प्रक्रिया संबंधी संपूर्ण जानकारी प्रशिक्षणार्थियों से साझा की।
श्री संदीप पाण्डे,डी.पी.ओ. अजाक जबलपुर एवं श्रीमती अनिता शुक्ला, डी.पी.ओ. अजाक इंदौर ने अपने प्रभावी व ज्ञानवर्धक व्याख्यान में उनके द्वारा एस.सी./एस.टी. एक्ट के प्रकरणों में किए गए अभियोजन संचालन के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने अपने कार्य के महत्वपूर्ण अनुभव सभी प्रशिक्षणार्थी से साझा किए।
प्रशिक्षण उपरांत श्री संजय मीना, डी.पी.ओ. धार द्वारा आभार प्रकट किया गया। साथ ही उन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित कराने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा, महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. एवं श्री त्रिलोक चंद्र बिल्लौरे म.प्र. राज्य समन्वयक एस.सी./एस.टी. एक्ट /डी.डी.पी. धार को विशेष धन्यवाद अर्पित किया कि उन्हीं के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संभव हो सका।
दिनांक– 17/08/2020
तलवार लेकर घुमने वाले को भेजा जेल
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी देवेन्द्र पिता नाथुसिंह राजपूत उम्र 32 वर्ष निवासी शेरपुरा का जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 16/08/2020 को प्रधान आरक्षक धनसिंह हमराह आरक्षक व पंचानो के साथ मुखबिर की सूचना पर भरदी चौराहा कालापीपल पहुंचे। जहां एक व्यक्ति अपने हाथ मे तलवार लेकर खडा था। वह पुलिस को देखकर भागने लगा। जिसे घेरा बंदी कर पकडा। उस व्यक्ति ने अपना नाम देवेन्द्र होना बताया। आरोपी से तलवार जप्त कर उसे गिरफतार कर थाना लाये। थाना कालापीपल पर अपराध पंजीबद् किया गया। आज दिनांक 17/08/2020 को आरोपी को न्यायालय मे पेश किया गया । जहां से उसका जेल वारंट बनाकर उप जेल शुजालपुर भेजा गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 18/08/2020
जान से मारने की नियत से हमला करने वाले दो आरोपीयों का अग्रिम जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी
1. समद बेग पिता सरदार बेग उम्र 49 वर्ष
2.अब्बु उर्फ अबीरूददीन पिता नुरूददीन उम्र 30 वर्ष निवासीगण नरोला का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया ।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था तभी फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्तें में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर गालियां दी। गाली देने से मना करने पर आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय आये तो आरोपीगण और उनके साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 18/08/2020 को न्यायालय द्वारा दोनो आरोपियो का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
म.प्र. अभियोजन अधिकारियों की हुई ऑनलाईन समीक्षा बैठक
आज दिनांक 18.08.2020 को श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा म.प्र. अभियोजन विभाग के समस्त डी.पी.ओ. राज्य समन्वयक एवं आई.टी. को-ऑडिनेटर के कार्यो की ऑनलाईन समीक्षा बैठक ली गई।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, ऑनलाईन समीक्षा बैठक का आयोजन एवं संचालन श्रीमती मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा किया गया। उक्त समीक्षा बैठक संचालक महोदय द्वारा ली गई, जिसमें माननीय संचालक महोदय द्वारा पॉक्सो, एनडीपीएस, एससी/एसटी, वन्य अपराध एवं महिला संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई एवं सभी राज्य समन्वयकों को अपना कार्य आगे बढाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जिला स्तर पर आ रही समस्याओं को डी.पी.ओ. महोदय से सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन संचालक महोदय द्वारा दिया गया तथा सभी समस्याओं को तुरंत नोट कराकर त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देश भी दिए गए। बैठक में श्री शर्मा ने अपने द्वारा आरंभ किए गए ‘’फिट एंड फास्ट प्रोसिक्यूशन अभियान’’ की सफलता पर सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए इस सफलता को और आगे ले जाने हेतु कहां गया। साथ ही उनके द्वारा आरंभ किए गए ग्रीन एंड क्लीन अभियान के संबंध में सभी डी.पी.ओं. महोदय से रिपोर्ट ली गई एवं अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निर्देश दिए गए।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 19/08/2020
ट्रेक्टर चोरी के दुसरे आरोपी का भी जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा आरोपी समद खॉ ऊर्फ सोनू पिता हलीम खॉ उम्र 22 वर्ष निवासी सलसलाई का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी बसंतीलाल ने घटना के एक महिने पहले खिंची साहब के शौ रूम से सोनालीका ट्रेक्टर खरीदा था। जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास नही आया था। उसने उक्त ट्रेक्टर अपने बाडे में खडा किया था। उक्त ट्रेक्टर कोई अज्ञात बदमाश दिनांक 17/7/2020 की रात्रि में चुराकर ले गया था। जिसकी रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की थी। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफतार कर जेल भेजा गया था। आज दिनांक 19/08/2020 को आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 19 अगस्त 2020
लूट के दो आरोपीयों का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा आरोपीगण धरमसिंह पिता हिंदुसिंह गुर्जर उम्र 24 वर्ष व विष्णु पिता हिंदुसिंह गुर्जर उम्र 20 वर्ष निवासीगण समंसखेडी थाना पिपलरांवा जिला देवास का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया ।
जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, फरियादी विक्रम जाट पिता कनीराम निवासी पिपलिया इंदौर ने गावं के बाहर बाडिया में एक मकान बनाया है जिसमें उसकी फसल ,भैंसे, ट्रेेक्टर ट्राली रखे रहते है। उक्त मकान में उसके पिता सोते है। दिनांक 08.06.2020 की रात को फरियादी घर से खाना खाकर करीब 8 बजे बाडिया वाले मकान पर गया था। उक्त मकान में चद्दर में तीन भैंसे बंधी थी। फरियादी का ट्रैक्टर और ट्राली भी खले में थे। फरियादी वहीं पर खटिया पर सो गया था। रात करीब 1:30 बजे फरियादी को भैंसों की रैंकने की अवाज आई तो उसने देखा की एक व्यक्ति उसकी एक भैंस खोलकर खले में से ले जा रहा था। फरियादी चिल्लाया तो उसके पंलग के आसपास खडे तीन लोगों ने उसे डंडे से मारा और उसे मारते हुये एक कोने में ले गये जहां फरियादी के हाथ पैर उन्होंने बांध दिये। वह चारों लोग फरियादी को धमकी देकर उसकी तीन भैंस और एक पुराना ट्रेक्टर लूट कर ले गये। एडीपीओ श्रीमती तुलसी मानकर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी की सूचना पर से देहाती नालशी लेख उपरांत थाना कोतवाली शाजापुर पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना के दौरान आरोपीयों को गिरफ्तार किया गया था। आज सीजेएम न्यायालय द्वारा उक्त दोनो आरोपीगण का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 19 अगस्त 2020
दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर। देवेन्द्र मीणा डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, नाबालिक पीडिता का परिचित होते हुये पीडिता के साथ छेडछाड कर बलात्का्र किये जाने व जान से मारने की धमकी दिये जाने के आरोपी सीताराम पिता रंजीत मालवीय उम्र 42 साल , निवासी ग्राम सखेडी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शाजापुर द्वारा जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा। आरोपी को पुलिस थाना सुंदरसी द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 20/08/2020
चार आरोपियों का जमानत आवेदन तथा एक आरोपी का अग्रिम जमानतआवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपीगण 1.फक्कु उर्फ फखरूददीन पिता नसरूददीन खॉ 2.कल्लु उर्फ जाकीर पिता नुरूददीन
3.आशिक खॉ पिता उस्मान खॉ
4.पप्पु उर्फ आजाद खॉ पिता नसरूददीन खॉ
निवासीगण नरोला का जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 जा.फौ.
तथा आरोपी हाफीज पिता इब्राहिम खॉ निवासी नरोला का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 438 जा.फौ. अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 24/07/2020 को करीब सुबह 10 बजे फरियादी अजय अपने घर के अंदर था। उसके घर के सामने शीतला माता का ओटला है। वहां पर रास्ते व मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था । तभी आरोपीगण फखरूद्दीन, पप्पू और कल्लू हाथ में फर्सी व तलवार लेकर आये और फरियादी को घर के अंदर से बाहर निकाला और बोले कि रास्ते में पत्थर क्यों डाल रखे है। इस बात को लेकर अश्लील गाली दी। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो आरोपीगण ने उसके साथ मारपीट की। फरियादी चिल्लाया तो विजय, धन्नजय, संजय बचाने आये तो आरोपीगण और उनके अन्य साथियों ने उनके साथ भी मारपीट की। सभी आरोपीगण ने एकमत होकर हमला किया तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। घटना की रिपोर्ट फरियादी ने थाना शुजालपुर सिटी पर की। आज दिनांक 20/08/2020 को न्यायालय द्वारा चार आरोपीयों का जमानत आवेदन पत्र तथा एक आरोपी का अग्रिम जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 20/08/2020
आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर श्री अमित रंजन समाधिया द्वारा आरोपी अजय पिता भोला बागरी उम्र 19 वर्ष निवासी बरखेडी थाना जहांगीराबाद भोपाल का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार दिनांक 01/08/2020 को फरियादीया ने थाना शुजालपुर मंडी पर मौखिक रिपोर्ट लिखाई थी कि, आज दिन के करीब 04 बजे उसकी नाबालिग लडकी घर से बिना बताये कही चली गई। जिसकी तलाश आसपास की। उसका कोई पता नही चला। उसे शक है कि कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी नाबालिग लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले गया। अनुसंधान के दौरान दिनांक 02/08/202 को आरोपी के कब्जे से पीडिता को थाना शुजालपुर मंडी पर दस्तयाब किया गया तथा आरोपी को गिरफतार कर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। तब से आरोपी उप जेल शुजालपुर में बंद है ।
आज दिनांक 20/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 20 अगस्त 2020
दुर्ष्कम के आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर। सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के साथ बलात्कार किये जाने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी महेश पिता जगदीश मालवीय, निवासी ग्राम नया चौमा मोहन बडोदिया को जेएमएफसी न्यायालय श्रीमती शर्मिला बिलवार शाजापुर द्वारा बुधवार को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। आरोपी को पुलिस थाना मोहन बडोदिया द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 20 अगस्त 2020
म.प्र. सरकार बालकों के विरूद्ध हो रहे लैंगिक शोषण के अपराधियों को नहीं बख्शेंगी – डॉ. नरोत्त्म गृहमंत्री
अभियोजन विभाग की पुस्तक ‘’पॉक्सो एक्ट – अन्वेषण एवं विचारण’’ का हुआ विमोचन
म.प्र. लोक अभियोजन द्वारा दिनांक 20.08.2020 को राजधानी भोपाल में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, कार्यक्रम में ‘’पॉक्सो एक्ट – अनुसंधान एवं विचारण’’ विषय पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन माननीय गृहमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा किया गया। यह पुस्तक श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. एवं सुश्री सीमा शर्मा म.प्र. राज्य समन्वयक पॉक्सो एक्ट/ एडीपीओ रतलाम द्वारा लेख की गई है। कार्यक्रम में म.प्र. राज्य के माननीय गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा जी मुख्य अतिथि एवं आदरणीय अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग म.प्र. शासन डॉ. राजेश कुमार राजोरा, विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे तथा उन्हीं के शुभ हाथों द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में म.प्र. लोक अभियोजन के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
कार्यक्रम का संचालन सुश्री मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन, एवं सुश्री सीमा शर्मा राज्य समन्वयक पॉक्सो एक्ट मध्यप्रदेश द्वारा किया गया, इस अवसर पर सुश्री तिवारी ने बताया कि अधिनियम के अनुसंधान एवं अभियोजन की संपूर्ण प्रक्रिया को समाहित कर लॉकडाउन के दौरान लेखक द्वय द्वारा यह पुस्तक समस्त विधि जगत को एक नई दिशा व चेतना प्रदान करेगी।
कार्यक्रम के उदघाटन सत्र में अतिथियों का स्वागत श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र., सुश्री मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन एवं सुश्री सीमा शर्मा राज्य समन्वयक पॉक्सो एक्ट मध्यप्रदेश द्वारा किया गया ।
पुस्तक का विमोचन करते हुए मुख्य अतिथि माननीय गृहमंत्री श्री नरोत्तम मिश्रा जी द्वारा इस पुस्तक को लिखने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा जी एवं सुश्री सीमा शर्मा को बधाई दी गई, साथ ही उन्होंने लॉकडाउन के कठिन समय में ऐसे संवेदनशील विषय पर पुस्तक लेखन का कार्य करने के लिए श्री पुरूषोत्तम शर्मा की प्रशंसा की। पुस्तक के विषय में उन्होंने कहां कि इस पुस्तक से मध्य प्रदेश ही नहीं वरन् संपूर्ण भारत देश को लाभ मिलेगा।
इस अवसर पर उन्होने कहां कि म.प्र. सरकार नौनिहालों के विरूद्ध हो रहे किसी भी प्रकार के लैंगिक शोषण को बर्दाश्त नही करेगी और ऐसे घृणित अपराधों को करने वाले अपराधियों को कडी से कडी सजा दिलाने हेतु म.प्र. सरकार प्रतिबद्ध है। स्वयं को गोरान्वित महसूस करते हुए माननीय गृहमंत्री जी ने कहां कि मैं एक ऐसे विभाग का पालक मंत्री हूं जो मानवता के विरूद्ध हो रहे सबसे घृणित अपराधों के विरूद्ध अपनी पूरी क्षमता और उर्जा के साथ प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर रहा है। एक ऐसा विभाग जिसका नाम संपूर्ण भारत में बालकों के विरूद्ध लैंगिक शोषण के अपराधों में सर्वाधिक फांसी की सजा कराने के लिए ‘’ वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन ‘’ में दर्ज किया गया है। साथ उन्होंने म.प्र. लोक अभियोजन विभाग को और अधिक मजबूत और सुदृढ करने हेतु आश्वस्त किया।
”बच्चे देश का भविष्य है उनकी सुरक्षा और उनका विकास ही सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी – डॉ. राजेश कुमार राजोरा”
इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, म.प्र. गृह विभाग डॉ. राजेश कुमार राजोरा ने कहां कि बच्चे हमारे देश का भविष्य है इसलिए उनकी सुरक्षा और विकास सरकार और समाज दोनेां की जिम्मेदारी है। उन्होंने लॉकडाउन के समय में यह पुस्तक लिखे जाने पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए श्री पुरूषोत्तम शर्मा जी एवं सुश्री सीमा शर्मा जी को बधाई दी और कहां कि निश्चित ही यह पुस्तक प्रदेश और देश के कई अभियोजकों, वकीलों के साथ ही आम आदमी के लिए भी बेहद उपयोगी साबित होगी।
”लैंगिक उत्पीडन के शिकार अबोध बालक-बालिकाओं को समर्पित करता हूं यह पुस्तक- श्री पुरूषोत्तम शर्मा”
श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. ने ‘’पाक्सो एक्ट – अनुसंधान एवं विचारण ‘’ पुस्तक के विषय में बताते हुए कहां कि बच्चों पर हो रहे लैंगिक अत्याचारों की घटनाएं मुझे कचोट रही थी और यही इस पुस्तक को मूर्त रूप देने की प्रेरणा बनी। इस अवसर मैं हमारी राज्य समन्वयक पॉक्सो एक्ट/ एडीपीओ सुश्री सीमा शर्मा को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लॉकडाउन के समय में अपनी पूरी निष्ठा से पुस्तक में मेरा सहयोग किया।
श्री शर्मा ने यह भी बताया कि मैं यह पुस्तक दो महत्वपूर्ण विषयों पर केंद्रित है। प्रथम बच्चों के विरूद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों के संबंध में विधिक प्रावधानों, प्रक्रिया और उनके अनुपालन के संबंध में उल्लेख करता है तथा द्वितीय, अन्वेषण और विचारण के लिए एक संक्षिप्त मार्गदर्शिका उपलब्ध कराने से संबंधित है। साथ ही यह पुस्तक कई अध्यायों मे विभाजित है जिसमें कुछ अध्याय अन्वेषण एजेंसी के लिए उपयोगी है, एक अध्याय चिकित्सक समुदाय के लिए, कुछ अध्याय चिकित्सक बालकों के कल्याण और काउंसलिंग संस्थाओं के लिए और कुछ अध्याय अभियोजक अधिकारियों के लिए उपयोगी रहेंगे।
इस पुस्तक में सुश्री सीमा शर्मा के अभियोजन संचालन के ज्ञान तथा कौशल का सार तथा अपने पुलिस करियर के समस्त अनुसंधान अनुभव के सार तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के न्याय निर्णय एवं अन्य केस स्टडी के माध्यम से यह पुस्तक लिखने का प्रयास किया गया है।
बालकों के प्रति बढते लैंगिक शोषण के अपराधों पर चिंतित होते हुए श्री शर्मा ने कहां कि ऐसे अपराधियों को कडी से कडी सजा कराने की आवश्यकता है और ऐसे अपराधों में सजा का प्रतिशत भी बढाने की जरूरत है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मेरे द्वारा सुश्री सीमा शर्मा एडीपीओ को म.प्र. राज्य समन्वयक पॉक्सो एक्ट नियुक्त किया गया है। जिनके कुशल नेतृत्व में ऐसे अपराधों में कडी से कडी सजा कराई जा कर सजा का प्रतिशत बढाया जा सकेगा।
अंत में श्री पुरूषोत्तम शर्मा द्वारा यह पुस्तक लैंगिक उत्पीडन के शिकार अबोध बालक-बालिकाओं को समर्पित की गई
सुश्री सीमा शर्मा द्वारा पुस्तक लेखन हेतु प्रेरणा एवं मार्गदर्शन हेतु माननीय संचालक श्री पुरूषोत्तम शर्मा जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पॉक्सो से संबंधित समस्त बातों पर उचित समीक्षा उपरांत सभी पहलूओं को समाहित करने का प्रयास किया है। आशा है कि सुधि पाठकगण इसे पसंद करेंगे व भवविष्य में हम और अच्छा लिख सके इस हेतु प्रेरित करेंगे।
पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम के अवसर पर जिला अभियोजन अधिकारी भोपाल श्री राजेन्द्र उपाध्याय, सहायक संचालक श्री अमित शुक्ला, श्री उदयभान रघुवंशी, श्री लोकेन्द्र द्विवेदी, मीडिया सेल प्रभारी भोपाल श्री मनोज त्रिपाठी एडीपीओ श्री बिहारी सिंह बघेल प्रमुख रूप से उपस्थित रहें।
कार्यक्रम के अंत में सुश्री मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी लोक अभियोजन द्वारा सभी अतिथियों, अधिकारियों एवं उपस्थित पत्रकारों का आभार प्रकट किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 21 अगस्त 2020
छेडछाड करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर। सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, पीडिता के साथ छेडछाड किये जाने व जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी विशाल पिता स्व. गोपाल यादव, निवासी लक्ष्मीे नगर शाजापुर थाना कोतवाली शाजापुर को न्यायालय जेएमएफसी शाजापुर श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा गुरूवार को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। आरोपी को पुलिस थाना शाजापुर कोतवाली द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक 21 अगस्त 2020
मारपीट व लैंगिक हमला करने वाले आरोपीगण को न्यायालय ने भेजा जेल
शाजापुर। सहा. जिला मीडिया प्रभारी रमेश सोलंकी अति.डीपीओ शाजापुर ने बताया कि, नाबालिग फरियादी बालक के साथ मारपीट एवं आरोपी भूपेंद्र द्वारा पीड़ित नाबालिग बालक के साथ लैंगिक हमला कारित किये जाने वाले आरोपीगण भूपेन्द्र सिंह पिता अनारसिंह उम्र 40, निवासी जाईहेडा व ममता शर्मा पति विजय शर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी गिरवर थाना कोतवाली शाजापुर को न्यायालय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 एवं द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश शाजापुर द्वारा गुरूवार को जेल वारंट बनाकर जिला जेल शाजापुर भेजा गया। आरोपीगण को पुलिस थाना कोतवाली शाजापुर द्वारा विवेचना के दौरान गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर
दिनांक:- 21/08/2020
चोरी के आरोपी का जमानत आवेदन निरस्त
शाजापुर।जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि , न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महोदय शुजालपुर द्वारा आरोपी सुरेश ऊर्फ बिल्ला पिता खुशीलाल उम्र 30 वर्ष निवासी कांकड खेडा शुजालपुर सिटी का जमानत आवेदन पत्र अभियोजन की ओर से विडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
श्री संजय मोरे अति.डीपीओ शुजालपुर द्वारा प्रदत्त जानकारी अनुसार फरियादी अजीतसिंह ने थाना शुजालपुर सिटी पर रिपोर्ट लिखाई थी कि, दिनांक 23-24/12/2019 को रात्री में उसके ऑफिस के उपर के वेंटीलेशन को तोडकर कोई अज्ञात व्यक्ति उसकी एलईडी व डीटीएच बॉक्स चुराकर ले गये। फरियादी को पुरी शंका है कि चोरी बिल्ला उर्फ सुरेश बागरी तथा राजू बागरी ने की होगी। विवेचना के दौरान आरोपी की गिरफ्तार किया गया था।आज दिनांक 21/08/2020 को न्यायालय द्वारा आरोपी का जमानत आवेदन पत्र निरस्त किया गया।
जिला मीडिया प्रभारी
सचिन रायकवार
एडीपीओ शाजापुर





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