शिवपुरी। जिला पंचायत की
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा
आचरण नियम 1998 के नियम 3(1) एक, दो, तीन का पालन न करने एवं सौंपे गए पदीय
दायित्वों एवं कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाहन न करने के आरोप में जनपद
पंचायत शिवपुरी के ग्राम पंचायत सुरवाया के सचिव मोहनलाल सोनी को तत्काल
प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत
शिवपुरी रहेगा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सुरवाया में सचिव मोहनलाल
सोनी द्वारा ग्राम में पदस्थ रोजगार सहायक को अभिलेख, कम्प्यूटर, प्रिंटर,
एलईडी तथा अन्य कोई सामग्री चार्ज में न देने, ग्राम पंचायत में उपस्थित न
होने एवं सीसी रोड़ निर्माण हेतु आहरण की गई राशि के अभिलेख उपलब्ध न कराने
के आरोप में उक्त कार्यवाही की गई है।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती नीतू माथुर ने मध्यप्रदेश पंचायत सेवा
आचरण नियम 1998 के नियम 3(1) एक, दो, तीन का पालन न करने एवं सौंपे गए पदीय
दायित्वों एवं कर्तव्यों का सही रूप से निर्वाहन न करने के आरोप में जनपद
पंचायत शिवपुरी के ग्राम पंचायत सुरवाया के सचिव मोहनलाल सोनी को तत्काल
प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबित सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत
शिवपुरी रहेगा। उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायत सुरवाया में सचिव मोहनलाल
सोनी द्वारा ग्राम में पदस्थ रोजगार सहायक को अभिलेख, कम्प्यूटर, प्रिंटर,
एलईडी तथा अन्य कोई सामग्री चार्ज में न देने, ग्राम पंचायत में उपस्थित न
होने एवं सीसी रोड़ निर्माण हेतु आहरण की गई राशि के अभिलेख उपलब्ध न कराने
के आरोप में उक्त कार्यवाही की गई है।





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