*मारपीट कर दहेज की मांग करने वाले एक आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गुना के न्यायालय में महिला के साथ मारपीट करने वाले आरोपीगणों में से एक आरोपी असरफ पुत्र अकरम खान को गिरफ्तार कर गुना पुलिस द्वारा पेश किया गया जहां से उक्तप आरोपी को जेल भेज दिया गया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ सविता बजाज गुना ने बताया कि फरियादिया ने थाने उपस्थित होकर लेख कराई थी कि आज से करीब 10 साल पहले मेरी दूसरी शादी हुई थी अबव मेरे पति मुझे घर से भगाना चाहते है पहले भी मेरे पति कई बार मेरी मारपीट कर चुके। दिनांक 16/08/2020 को दिन के करीब 3:30 बजे की बात है। मैं खाना बना रही थी तभी मेरे पति अकरम व दूसरी पत्नि का लडका अमजद, चप्टे उर्फ असरफ व टिंगू उर्फ अफसर चारों आये और मुझे मां-बहन की बुरी-बुरी गालियां देकर बोले कि तु घर से बाहर निकल और चारो ने लात-घूसों से मारपीट करने लगे तभी मेरी लडकी बचाने आई तो चारों ने उसकी थप्पड़ों से मारपीट कर दी। फिर आसपास वालों ने बीच बचाओं किया तो चारों गाली देकर बोले कि आज तो बच गई आइंदा घर से निकली तो जान से खत्म कर देंगे। मारपीट में मेरे व मेरी लड़की के कई जगह चोटी आयी है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 665/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना में आरोपीगण के विरूद्ध दहेज एक्ट की धाराओं में इजाफा किया गया।
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*स्थायी वारंटी को न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि न्यायालय राघौगढ़ में स्थायी वारंटी आरोपी अमर सिंह निवासी रामपुरिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। जहाँ से उसे जेल भेज दिया।
उक्त आरोपी के विरुद्ध थाना राघौगढ़ में अपराध क्र 111/06 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर उक्त अपराध का अभियोग पत्र न्यायालय राघौगढ़ में पेश किया गया था। आरोपी पर वन विभाग व पब्लिक संपत्ति के संबंध में मामला दर्ज था विचरण के दौरान आरोपी के द्वारा न्यायालय में बार बार उपस्थित न होने की दशा में न्यायालय राघौगढ़ द्वारा आरोपी अमर सिंह भील को फरार घोषित कर दिनांक 11/12/2010 को स्थाई वारण्ट जारी किया गया था तथा उक्त स्थायी वारंट के पालन में आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।
उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राघौगढ़ द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय राघौगढ़ ने आरोपी को जेल भेजने का आदेश दिया।
3.
*कच्ची शराब का निर्माण कर विक्रय करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला गुना के न्यायालय में हाथ भट्टी की कच्ची शराब एवं बनाने का सामान ले जा रहे आरोपी रामवीर को कैंट पुलिस द्वारा पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ सविता बजाज गुना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना केंट पुलिस बिलाबाबड़ी के कुएं वाले खेत पर पहुँची तो वहाँ एक व्यक्ति कच्ची शराब उतारते दिखा। जिसे फोर्स की मदद से रोककर पकड़ा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अमित जाट निवासी बिलाबाबड़ी होना बताया। उक्त व्यक्ति से शराब रखने व परिवहन करने का लायसेंस मांगा तो अपने पास कोई लायसेंस नही होना बताया उक्त व्यक्ति से कैन में भरी शराब की मात्रा पूछने पर करीबन 73 लीटर शराब, शराब निर्माण में आने वाला लहान एवं काम आने वाला उपकरण होना बताया उक्त अमित जाट से पूछताछ करने पर पाया गया की उसके खेत के पास में आरोपी रामवीर शराब उतारकर बेचता हुआ दिखा तथा उक्त घटना स्थल से प्लास्टिक की केनो में भरी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीब 80 लीटर शराब निर्माण में आने वाला लहान एवं शराब निर्माण में काम आने वाला उपकरण होना
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*जहरीली शराब बनाने वाले आरोपी को न्यांयालय ने भेजा जेल*
गुना। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जिला गुना के न्यायालय में हाथ भट्टी की कच्ची शराब एवं बनाने का सामान ले जा रहे आरोपी राजा जाट पुत्र मुन्नालाल निवासी बिला बावड़ी को कैंट पुलिस द्वारा पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ सविता बजाज गुना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर थाना केंट पुलिस द्वारा बिलाबाबड़ी खेत के पास में पहुंच कर आरोपी राजा जाट जहरीली शराब उतारकर बेचता हुआ दिखा तथा उक्त घटना स्थल से प्लास्टिक की केनो में भरी हाथ भट्टी की बनी कच्ची शराब करीब 78 लीटर शराब निर्माण में आने वाला लहान एवं शराब निर्माण में काम आने वाला उपकरण होना पाया गया। कैंट पुलिस ने आरोपी राजा जाट को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जिस पर धारा 34(2)आबकारी अधिनियम का मामला दर्ज था!
5.
*सहायक मीडिया प्रभारी फिरोज खान का विदाई समारोह आयोजित*
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि अभियोजन कार्यालय गुना में सहायक ग्रेड-3 के पद पर पदस्थ श्री फिरोज राईन खान जिला गुना में सहायक मीडिया प्रभारी के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे उनका स्थानांतरण अभियोजन कार्यालय भिण्ड होने से आज दिनांक 18/8/2020 को विदाई समारोह अभियोजन कार्यालय गुना में रखा गया।
फिरोज राईन द्वारा अभियोजन गुना में रहते हुये मीडिया सेल से संबंधित कार्य को सुचारू ब बेहतर रूप से किया गया जिसकी सराहना समय-समय पर अभियोजन संचालनालय भोपाल ने भी की। इस विदाई अवसर पर जिला लोक अभियोजन अधिकारी रविकांत दुबे एवं मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल एवं समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण ने उनके उज्जवल भविष्य के लिए बधाई ब शुभकामनाएं दी।
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*गामा ट्रेक्स गाड़ी चुराकर भाग रहे आरोपी को मौके पर पकड़ा न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ ने गामा ट्रेक्स गाड़ी चोरी के आरोपी नितेश मीना निवासी ग्राम गंगापुरा जामनेर को जामनेर पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर पेश करने पर जेल भेजा।
पैरवीकर्ता एडीपीओ मयंक भारद्वाज राधौगढ़ ने बताया कि फरियादी संजय जैन ने दिनांक 17/8/2020 के समय रात 11 बजे देखा कि उनकी ट्रैक्स गाड़ी को एक व्यक्ति स्टार्ट कर, चोरी कर ले जाने की कोशिश कर रहा था जैसे ही बाहर निकले तो वह भागने लगा जिसे उन्होंने पकड़ लिया नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम नितेश बताया जिसे पकड़ कर थाना जामनेर में ले गए और पुलिस ने धारा 379 511 भादवी में कार्रवाई करते हुए आज न्यायालय में पेश किया।
7.
*म.प्र. अभियोजन अधिकारियों की हुई ऑनलाईन समीक्षा बैठक*
आज दिनांक 18.08.2020 को श्री पुरूषोत्तम शर्मा महानिदेशक/संचालक लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा म.प्र. अभियोजन विभाग के समस्त डी.पी.ओ. राज्य समन्वयक एवं आई.टी. को-ऑडिनेटर के कार्यो की ऑनलाईन समीक्षा बैठक ली गई। ऑनलाईन समीक्षा बैठक का आयोजन एवं संचालन श्रीमती मौसमी तिवारी प्रमुख जनसंपर्क अधिकारी, लोक अभियोजन म.प्र. द्वारा किया गया।
श्रीमती मौसमी तिवारी द्वारा बताया गया कि संचालक महोदय द्वारा समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें माननीय संचालक महोदय द्वारा पॉक्सो, एनडीपीएस, एससी/एसटी, वन्य अपराध एवं महिला संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई एवं सभी राज्य समन्वयकों को अपना कार्य आगे बढाने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही जिला स्तर पर आ रही समस्याओं को डी.पी.ओ. महोदय से सुनकर उनके निराकरण का आश्वासन संचालक महोदय द्वारा दिया गया तथा सभी समस्याओं को तुरंत नोट कराकर त्वरित निराकरण करने हेतु निर्देश भी दिए गए। बैठक में श्री शर्मा ने अपने द्वारा आरंभ किए गए ‘’फिट एंड फास्ट प्रोसिक्यूशन अभियान’’ की सफलता पर सभी अधिकारियों को बधाई देते हुए इस सफलता को और आगे ले जाने हेतु कहां गया। साथ ही उनके द्वारा आरंभ किए गए ग्रीन एंड क्लीन अभियान के संबंध में सभी डी.पी.ओं. महोदय से रिपोर्ट ली गई एवं अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु निर्देश दिए
8.
*जान से मारने की नियत से मारपीट करने वाले दो आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। जेएमएफसी राघौगढ़ के न्यायालय में खेत में पार डालने को लेकर जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर कर मारपीट करने वाले दो आरोपी थानसिंह गुर्जर, लेखराज गुर्जर निवासीगण मंशाखेड़ी को थाना जामनेर पुलिस ने गिरफ्तार कर पेश किया गया जहाँ से उन्हें जेल भेज दिया गया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि फरियादी दुर्गसिंह गुर्जर दिनांक 15/05/2020 को सुबह 7 बजे अपने घर के सामने खड़ा था तभी थानसिंह गुर्जर, लेखराज गुर्जर व फूलसिंह गुर्जर अपने हाथों में लाठी फर्सी लिए हुये और सोनू गुर्जर अपने हाथ में कट्टा लिए हुये आए और बोले कि हम तेरे खेत में ऐसे ही पार डालेंगे तब मैंने मना किया तो सोनू गुर्जर ने जान से मारने की नियत से कट्टे से फायर किया और मुझे बचाने हिम्मतसिंह गुर्जर व लालसिंह गुर्जर आये तो लेखराज गुर्जर ने हिम्मतसिंह को फसी से मारी, थानसिंह ने लालसिंह को लाठी से मारी तथा आरोपीगण जाते वक्त कह गए की खेत की तरफ देखोगे तो जान से मार देने की धमकी दी। मामला थाना जामनेर का होकर धारा 307 भादवी एवं 25/27 आर्म्स एक्ट में पंजीबद्ध हुआ था
9.
*मोटरसाइकिल चोरों की जमानत निरस्त*
गुना। जेएमएफसी राधौगढ़ के न्यायालय में एक साथ दो मोटरसायकल चोरी करने वाले तीन आरोपी गोविन्द उर्फ़ पप्पू उर्फ़ सर्जन सिंह कंजर , मनोहर कंजर एवं विजय कंजर ने जमानत के लिए आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।
पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ ने बताया कि फरियादी आनंद सक्सेना तथा अमित रजक दिनांक 14/08/2020 को शाम करीबन 7:00 बजे अपनी मोटरसाइकिल को लक्ष्मी गेस्ट हाउस के सामने रखकर गेस्ट हाउस में सोने चले गए थे करीब सुबह 6:00 बजे उठकर बाहर आकर देखा तो मोटरसाइकिल वहां पर नहीं थी फिर आसपास मोटरसाइकिल की तलाश की कोई पता नहीं चला रात्रि में कोई अज्ञात चोर हमारी मोटरसाइकिल को चोरी करके ले गया है राधौगढ़ पुलिस ने तीनों आरोपी गणों से दोनों मोटरसाइकिल जप्त कर उन्हें न्यायालय राधौगढ़ में पेश किया था।
10.
*सत्र न्यायालय ने भड़काऊ पोस्ट कर माहौल खराब करने वालों की जमानत निरस्त*
गुना। अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले तीन आरोपी परवेज उर्फ सनी पठान, परवेज उर्फ परम गौरी, गब्बू उर्फ फिरोज खांन निवासीगण चाचौड़ा का जमानत आवेदन निरस्त किया।
मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वो द्वारा दिनांक 05/08/2020 को कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक एवं व्हाट्सअप के माध्यम से डाली गयी जिसमें हिंदू जाति पर मंदिर-मजिस्द को लेकर अभद्र टिप्पणी की हैं तथा न्यायपालिका के संबंध में अपशब्द कहा हैं और मंदिर को लेकर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओ को आहत करने एवं नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 361/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
11.
*सत्र न्यायालय ने नाबालिग लड़की के साथ बहला-फुसलाकर बलात्कार करने वालों की जमानत निरस्त*
गुना। अपर सत्र न्यायालय गुना ने नाबालिग लड़की के साथ बहला-फुसलाकर बलात्कार करने वाले दो आरोपी राजकुमार एवं निरंजन निवासीगण कुंभराज का जमानत आवेदन निरस्त किया।
मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि अभियोक्त्री 15/01/20 को गुम हो गई थी उसके दिनांक 24/01/2020 को मिलने पर उन्होंने पुलिस थाना कुंभराज को बताया कि आरोपीगण नाच-गाने का प्रोगाम कहकर आरोन के जंगल की ओर ले गये और डरा धमकाकर, जान से मारने की धमकी देकर जबरन गलत काम किया जिसके आधार पर अपराध क्रमांक 43/2020 पर धारा 363,366,376,34 एवं पोक्सो एक्ट धारा 3/4 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विशेष लोक अभियोजक द्वारा घोर आपत्ति की गई कि आरोपी गणों द्वारा जघन्य कृत्य किया गया है!
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*घर में घुसकर छेड़छाड़ करना पड़ा महंगा अदालत ने जेल भेजा*
गुना जेएमएफसी चाचौड़ा न्यायालय ने छोटेलाल पुत्र गेंदीलाल निवासी टकलोन राजस्थान को मृगवास पुलिस द्वारा घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में पेश करने पर जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि दिनांक 1.7.2020 के रात में करीब 1:00 बजे फरियादिया अपने घर के आंगन में सो रही थी तभी आरोपी ने आकर बुरी नियत से छेड़छाड़ कर दी फरियादिया जाग गई थी और उसने आरोपी छोटेलाल को देख लिया था किंतु वह भाग गया था जिसकी रिपोर्ट उसने थाना मृगवास में धारा 456 354 भादवी पर की थी जिसे पुलिस ने पकड़ कर आज पेश किया था आरोपी फरियादिया के परिवार का नंदेउ लगता है।
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*जिला बदर के आरोपी की न्यायालय ने की जमानत निरस्त*
—- जिला दंडाधिकारी गुना के आदेश का उल्लंघन—
गुना। न्यायालय जेएमएफसी गुना में जिलाधीश गुना के आदेश का उल्लंघन करने वाले आरोपी अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी निवासी कर्नलगंज गुना का न्यायालय ने जमानत आवेदन निरस्त किया।
पैरवीकर्ता एडीपीओ नम्रता गोस्वामी ने बताया कि दिनांक 20/07/2020 को जिला बदर आरोपी अभिनव पुत्र महेंद्र सिंह रघुवंशी नानाखेड़ी मंडी गेट गुना के सामने थाना कैंट की पुलिस को दिखा उक्त आरोपी को जिला दंडाधिकारी गुना द्वारा 13/12/19 को जिला बदर का आदेश किया गया था कि आरोपी 1 वर्ष तक जिला गुना के आसपास के जिले भोपाल विदिशा राजगढ़ अशोकनगर से दूर चला जाए तथा आरोपी द्वारा उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर कृत्य धारा 14 मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के अंतर्गत दंडनीय पाए जाने से थाना केंट में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
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*सत्र न्यायालय ने विभिन्न वर्गों, समुदायों में वैमनस्यता फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास करने वालों की जमानत निरस्त*
गुना। अपर सत्र न्यायालय गुना ने सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट एवं समुदायों में वैमनस्याता फैलाकर सामाजिक सौहार्द बिगाडने का प्रयास करने वाले आरोपी वसीम खान, अकरम खान, परवेज खान निवासीगण चाचौड़ा का जमानत आवेदन निरस्त किया।
सहायक मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा दिनांक 05/08/2020 को कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक एवं व्हाट्सअप के माध्यम से डाली गयी जिसमें हिंदू जाति पर मंदिर-मजिस्द को लेकर अभद्र टिप्पणी की हैं तथा न्यायपालिका के संबंध में अपशब्द कहा हैं और मंदिर को लेकर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओ को आहत करने एवं नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 361/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विशेष लोक अभियोजक ने और आपत्ति करते हुए व्यक्त किया कि अगर इन लोगों को जमानत दी गई तो हिंसा भड़क सकती है इसलिए इनका अभी जेल में रहना ही विधि सम्मत होगा जिसे न्यायालय ने उचित मानते हुए आरोपी गण की जमानत निरस्त की।
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*ऑनलाइन बेबीनार से गुना के अभियोजन अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक संपन्न*
गुना। गृह विभाग के अंतर्गत लोक अभियोजन संचालनालय के आदेश अनुसार कोविड-19 के कारण गुना के अभियोजन अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक जिला अभियोजन अधिकारी रवि कांत दुबे द्वारा ऑनलाइन वेबीनार के माध्यम से आयोजित की गई।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि इस मीटिंग में गुना व तहसील के समस्त अभियोजन अधिकारियों ने सहभागिता की इस मासिक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को फिट एंड ग्रीन अभियान के तहत फिट रहने के संबंध में टिप्स दिए गए एवं एनडीपीएस एससी एसटी तथा महिलाओं के विरुद्ध हो रहे अपराधों के संबंध में सशक्त पैरवी करने के निर्देश दिए इसके साथ ही कोविड-19 में बचाव के उपाय भी बताए गए तथा गुना के द्वारा मीडिया सेल में उत्कृष्ट कार्य की सराहना भी की गई।
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*नाबालिक के साथ दुष्कर्म सहित दो डकैती का आरोपी 20000 का इनामी गुर्जर पारदी को जेल भेजा*
गुना विशेष न्यायाधीश गुना ने गुजर पारदी पुत्र नाथूडा पारदी ग्राम खेजरा चक धरनावदा को धरनावदा पुलिस द्वारा राजस्थान के केलवाड़ा से नाबालिक का अपहरण कर दुष्कर्म सहित दो डकैती के 20000 इनामी को पेश करने पर जेल भेजा।
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि गुजर पारदी पर दो डकैती का आरोप है जिसमें एक शिवपुरी क्षेत्र के बदरवास में और दूसरी राधौगढ़ क्षेत्र में हुई डकैती शामिल है शिवपुरी पुलिस की तरफ से 10000 का इनाम और गुना पुलिस की तरफ से 10000 का इनाम घोषित था इसके अलावा गुजर पारदी पर धरनावदा क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के अपहरण का मामला दिनांक 6 8 20 का भी दर्ज था जिसमें पीड़िता के बयान के अनुसार उसने उसे पत्नी की तरह रख रखा था इसी मामले में धारा 376 भादवी व 3/4 pocso act मैं आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की गई इसी मामले को लेकर लड़की पक्ष के लोगों ने गुजर पारदी के भाई पर गोलियां भी चलाई थी जिसमें 2 गोली पैर में लगी थी।
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