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विवाहिता के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल

गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी ने थाना मक्सूदनगढ़ में आकर रिपोर्ट लेख करायी कि मेरे लड़के ने 2017 में लव मैरिज की थी जब से अभी तक बहु मेरे लड़के के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी दिनांक 8/06/2019 को मेरा लड़का इलाज कराने ब्यावरा गया था घर पर मैं तथा बहुत थी शाम करीब 7:00 बजे मेरी बहू ने मुझसे कहा कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है बाजार से दवा ला दो  मैं बाजार से दवा लेने चला गया थोड़ी देर बाद वापस आया तो बहू घर पर नहीं थी तो मैंने सोचा कि कहीं पड़ोस में गई होगी लेकिन बहु बहुत देर तक नहीं आई तब मैंने उसे मोहल्ले में तलाश किया कहीं कोई पता नहीं चला तब मैंने अपने रिश्तेदारों में पता किया कहीं कोई पता नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर से थाना मक्सूदनगढ़ द्वारा गुम इंसान क्रमांक 23/2019 पर रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना में लिया।
 विवेचना के दौरान  महिला को दस्तयाब कर कथन लिए गए जिसमें उसने अपने  कथनों में बताया कि  ससुराल वालों को बिना बताए मुंह बोले भाई बबलू के साथ उसके घर श्यामपुर चले जाना तथा 11-6-2019 को बबलू के घर ग्राम श्यामपुर में विष्णु मीना निवासी करेला का आया और मैं उसके साथ मक्सूदनगढ़ आ रही थी तो विष्णु मुझे मक्सूदनगढ़ ना ले जाकर बातों में लगाकर अपने खेत पर बने कुआं वाले घर पर ले गया वहां उसने रात में जबरन रोककर बुरा काम किया फिर भागकर श्यामपुर आकर वहां से अपने ससुराल वालों को फोन लगाकर बताया व उनके साथ आना बताया है उक्त रिपोर्ट पर एवं जांचके आधार पर से आरोपी विष्णु एवं अन्य आरोपी पर अपराध क्रमांक 164/2019 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया जिसमे से सह आरोपी पूरन पुत्र जगन्नाथ अहिरवार निवासी श्यामपुर को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया। 
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