गुरुग्राम। रेयान स्कूल के सात वर्षीय छात्र
प्रद्युम्न की हत्या के मामले में आरोपी बस कंडक्टर अशोक और स्कूल के दो
अधिकारियों को सोमवार को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया।
स्कूल के रीजनल हेड एवं एचआर हेड को विशेष अदालत से जमानत नहीं मिली, अब मामले की सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
विशेष
अदालत में हत्या के आरोपी अशोक ने कहा कि उसने छात्र की हत्या नहीं की है।
उसे फंसाया गया है। रीजनल हेड एवं एचआर हेड ने कहा कि स्कूल की सुरक्षा के
ऊपर ध्यान देना उनकी जिम्मेदारी नहीं है।
उनकी जिम्मेदारी अकाउंट के
पर ध्यान देने की है। आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार ने अदालत में पुलिस पर
फंसाने का आरोप लगाया है। अशोक कुमार ने अदालत में पेशी के दौरान अपने
पूर्व के बयान से पलटते हुए खुद को निर्दोष बताया।
बयान से मुकर गया आरोपी
बता
दें कि अशोक ने पुलिस की पूछताछ में और मीडिया के सामने प्रद्युम्न की
हत्या की बात कबूली थी, लेकिन वह कोर्ट में अपने बयान से मुकर गया।
आरोपी
अशोक के वकील ने कहा कि अदालत में दिया गया बयान ही मायने रखता है। दोनों
पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अशोक कुमार को 29 सितंबर तक
न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
स्कूल में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम न करने के आरोप
अशोक
के अलावा मामले में जेजे ऐक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए स्कूल के उत्तरी जोन
के प्रमुख फ्रांसिस थॉमस तथा एचआर प्रमुख जियूस थॉमस की जमानत याचिका
खारिज कर दी गई है।
इन्हें भी अशोक के साथ 29 सितंबर तक न्यायिक
हिरासत में भेज दिया गया है। एसआईटी ने इन पर स्कूल में सुरक्षा के पुख्ता
इंतजाम न करने के आरोप लगाए हैं।
प्रद्युम्न मर्डर केस: आरोपी अशोक ने कोर्ट में कहा कि उसने छात्र की हत्या नहीं की है। उसे फंसाया गया है
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