शाजापुर। जिला मीडिया प्रभारी सचिन रायकवार एडीपीओ शाजापुर ने बताया कि, न्यायालय जेएमएफसी महोदय शुजालपुर श्री धीरज कुमार द्वारा पाड़े का मांस बेचकर भीड़ इकट्ठा करने वाले अजीज खां पिता अब्दुल हमीद खां उम्र 49 वर्ष निवासी मनिहारपुरा वार्ड नंबर 3 शुजालपुर सिटी जिला शाजापुर का जमानत आवेदन पत्र वीडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित कमल सिंह गोयल एडीपीओ शुजालपुर के तर्को से सहमत होते हुए निरस्त किया गया।
पाड़े का मांस बेचने वाले का जमानत आवेदन निरस्त
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