
बैराड- बैराड तहसील क्षेत्र के शासकीय उच्चतम मा.वि. गोवर्धन के पूर्व प्रभारी प्रचार्य सहदेव सिंह यादव द्वारा अपने स्वयं के बच्चों सुधाशु यादव व हिमांशु यादव पुत्र सहदेव सिंह यादव पूर्व प्रभारी प्राचार्य के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाये जाने के संबंध में शिकायत द्वारा कलेक्टर शिवपुरी करूण राठी से शिकायत की गई। जिसकी जॉच प्राचार्य शा.उ.मा.वि.बैराड अर्चना शर्मा बैराड द्वारा कराई गई जॉच उपरांत शिकायत सही पाई गई फलस्वरूप दबंग सहदेव सिंह यादव पूर्व प्रभारी प्राचार्य शा.उ.मा.वि.गोवर्धन द्वारा पदीय दायित्वों का दुरूपयोग कर अपने पुत्र सुधांशु यादव व हिमांशु यादव पूर्व प्रभारी प्राचार्य सहदेव सिंह यादव निवासी इटावा उत्तर प्रदेश में रहने वाले अपने पुत्रों के फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाने हेतू आवेदन प्रस्तुत किये गये। यादव को सात दिवस की समय सीमा में हस्ताक्षर कर्ता के समक्ष वांछित अभिलेखो के सहित उपस्थित होने हेतू निर्देशित किया गया लेकिन संबंधित उपस्थित नहीं हुये इसलिये दबंग पूर्व प्रभारी प्राचार्य सहदेव सिंह यादव का उक्त कर्त्य मध्यप्रदेश पंचायत अधिनियम 1998 के उल्लघन की श्रेणी में आता है। जिस कारण वह दोषी है। एवं उक्त दोष सिद्ध होने के कारण अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी (पदेन) जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिवपुरी द्वारा दबंग पूर्व प्रभारी प्राचार्य सहदेव सिंह यादव की दो-दो वेतन वृद्धी असंचयी प्रभाव से रोकी गई ।






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