Press "Enter" to skip to content

गुना न्यायालय की सभी खबरों को देखने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करें

1.*घर में घुसकर छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने जमानत निरस्त कर भेजा जेल*
गुना। न्यायालय जेएमएफसी आरोन के न्या‍यालय में आरोन पुलिस द्वारा आरोपी बिल्लू उर्फ हेमराज खैरूआ निवासी आरोन को घर में घुसकर छेड़छाड़ करने के आरोप में पेश किया गया। जहां से उसे न्यायालय ने उसकी जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया। 
 एडीपीओ प्रदीप कुमार मिश्रा ने बताया कि फरियादिया ने दिनांक 31.07.2020  को रिपोर्ट लेख करायी कि  दिनांक 29.07.2020 की दोपहर करीब 12 बजे  की बात है मेरे पति मजदूरी पर गये थे तथा मेरी सास सोयाबीन नीदने तथा मेरे ससुर गांव में काम से गये थे मैं अपने घर पर अकेली थी तभी मुझे अकेला देखकर मेरे घर के दरवाजे से गांव का बिल्लू उर्फ हेमराज खैरूआ घुस आया तथा मेरे दोनो हाथ बुरी नियत से पकड़कर छेड़छाड़ करने लगा मैं बचाने को चिल्लाते हुयें बिल्लू को धक्का देकर भागी मेरे बाहर निकलने पर बिल्लू भी घर से बाहर निकलकर भाग गया। मेरे पति, सास और ससुर के घर आने पर पूरी बात बताई थी उक्त  रिपोर्ट के संबंध में थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 521/2020 धारा 451,354 भादवि में  अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया था।
2.
*बलात्कार करने वाले आरोपी का सहयोग करने वाले आरोपी का दूसरा जमानत आवेदन निरस्त* 
✍️ दुष्कर्मी का सहयोग करना पड़ा महंगा ✍️
गुना। अपर सत्र न्यायालय चाचौड़ा में लड़की के साथ बलात्कार करने वाले आरोपी रामहेत का सहयोग करने वाले आरोपी चंदन मीना ने जमानत के लिये आवेदन पेश किया जिसे न्यायालय ने निरस्त कर दिया।  
विशेष लोक अभियोजक हरिओम वर्मा चाचौड़ा ने बताया कि फरियादिया ने रिपोर्ट लेख करायी थी कि दिनांक 30.05.2020 के सुबह 6 बजे मैं अपने घर से शौच के लिये जा रही थी तभी गांव के रामहेत मीना पुत्र दीवान सिंह मीना और चन्दन पुत्र रामस्वरूप मीना स्कूल के पास रोड़ पर मिले ओर रोड़ पर से रामहेत मीना मेरा मुंह दबाकर मुझे जबरदस्ती  नाले के पास ले गया और मेरे साथ बलात्कार किया तथा चंदन मीना दूर खड़ा होकर आने जाने वाले लोगो पर नजर रखे हुये था फरियादिया के चिल्लाने पर आरोपी रामहेत ने थप्पड़ो से मारपीट कर भाग गये उक्त रिपोर्ट पर से थाना मृगवास द्वारा अपराध क्रमांक 92/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और आरोपियो को गिरफ्तार कर न्यायालय मे पेश किया गया था जहां से उन्हे  जेल भेज दिया था।
3.*घर के बाहर से ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल*
गुना। न्यायालय जेएमएफसी राधौगढ़ में घर के बाहर से ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी करने वाले आरोपी दीवान सिंह पुत्र रतनलाल भील उम्र 29 साल निवासी ग्राम मोगियादेह दांगीपुरा झालावाड़ राजस्थान को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी दीवान भील को जेल भेज दिया। 
मीडिया सेल प्रभारी निर्मल अग्रवाल ने बताया कि फरियादी हेमराज सहरिया निवासी ग्राम रामनगर ने अपने जीजा के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि मैंने एक महिन्द्रा  ट्रैक्टर लाल रंग को वर्ष 2016 में हरिओम सहरिया से खरीदा था। हरिओम सहरिया दो साल पहले फौत हो चुका हैं। ट्रैक्टर उसी के नाम हैं। दिनांक 23/06/2020 के रात 11 बजे ट्रैक्टर ट्रॉली लाल रंग की को घर के सामने खड़ा किया था। रात करीबन 2:30 बजे भाई कल्याण सिंह जागा देखा तो घर के सामने ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ा किया था वहां नहीं मिला तब उसने मुझे जगाया और बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली नहीं हैं मैने आसपास देखा नहीं मिला कोई अज्ञात चोर चोरी कर ले गया था। उक्त रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 320/2020 धारा 379 भादवि में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया पुलिस रिमांड में आरोपी दीवान ने ट्रैक्टर चोरी करना स्वीकार किया तथा उनका सहयोग जाकिर मेवाती द्वारा उक्त ट्रैक्टर बेचना बताया।
4.व्हाट्सअप सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालो में से तीन आरोपियों को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी दीपक राणा ने रिपोर्ट लेख करायी कि नगर के कुछ असामाजिक युवाओं द्वारा नगर की शांति प्रिय छवि को अशांत करने के लिए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप एवं फेसबुक के द्वारा भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है जिससे नगर के हिंदू समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा तथा इन लोगों की भड़काऊ बयानबाजी से नगर को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत मंदिर के शिनाल्यास किए जाने पर मंदिर को तोड़ने तथा तलवार से मारपीट किए जाने जैसी खुली धमकियां दिए जाने से हिंदू समुदाय आहत है साथ में ही देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर भी लोगों द्वारा भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं जिन लोगों द्वारा असामाजिकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है उनके नाम इस प्रकार हैं शहबाज पुत्र इदरीश पत्रकार, साकिर खान पुत्र सलीम खान, आमिर खान पुत्र पीलू खान, मोहम्मद अली अफसर मंसूरी,  शेरू अली खान, आशिक राईन, आदिल खान राधौगढ़ वाले, आमीन मिस्त्री बीनागंज वाले, इदरीश पठान, मोहम्मद इशाक मंसूरी, अल्ताफ खान मूंगफली वाले, जफर खान, फैजान पठान इन सभी लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर अभद्र  टिप्पणिया की जा रही है। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कुंभराज द्वारा अपराध क्रमांक 291/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया और उक्त आरोपियों में से तीन आरोपी शेरू अली पुत्र सौकत खान, असफाक पुत्र नसीर खान, आमिर पुत्र पीरू खान निवासीगण कुंभराज को गिरफ्तार कर न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा के समक्ष प्रस्तुत किया।
         प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
5.नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार व सहयोग करने वाले एक महिला सहित तीन आरोपियों को भेजा जेल
गुना। विशेष न्यायालय पॉक्सो जिला गुना के न्यायालय में नाबालिग लड़की को अगवा कर बलात्का्र व सहयोग करने के आरोपीगण कल्ला् बाल्मीक, संतोष बाल्मीक, सीमा बाल्मीक को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक डीपीओ गुना द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया।
       मीडिया सेल प्रभारी डॉली गुप्ता ने बताया कि फरियादी ने थाना उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 20/04/2019 को रात करीब 11-12 बजे मैं अपने परिवार के साथ खाना खाकर सो गया था। दिनांक 21/04/2019 को सुबह करीब 04 बजे मुझे मेरी पत्नि ने बताया कि लड़की घर पर नहीं हैं फिर मैंने और परिवार वालो ने घर के बाहर एवं गांव में सभी जगह मेरी लड़की का पता किया कही नहीं मिली मैंने अपनी रिश्तेदारी में भी पता किया कोई पता  नहीं चला। उक्त रिपोर्ट पर से थाना कोतवाली गुना द्वारा गुम इंसान क्रमांक 10/19 पर रिपोर्ट दर्ज की गयी थी दौराने विवेचना में लड़की को दस्तदयाब कर कथन लिये गये जिसमें संतोष बाल्मीकि द्वारा  दुष्कर्म करना बताया गया जिस पर से तीन आरोपीगण कल्ला बाल्मीक पुत्र जुम्मा बाल्मीक, सीमा बाल्मीक पति छोटू बाल्मीक, संतोष बाल्मीक पुत्र कल्ला् बाल्मीक को गिरफ्तार किया गया संतोष बाल्मिक का डीएनए सैंपल जांच के लिए लिया गया है मामला धारा 366 ए 376 भादवी व 3/4 पाक्सो एक्ट का है
6.रात्रि में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने एससी एसटी एक्ट  के तहत भेजा जेल
गुना। न्या‍यालय जेएमएफसी चाचौड़ा में घर में घुसकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी लखन यादव को गिरफ्तार कर चाचौड़ा पुलिस द्वारा पेश किया गया जहां से न्यायालय ने आरोपी लखन यादव को जेल भेज दिया।
       एडीपीओ हरिओम वर्मा ने बताया कि फरियादिया ने दिनांक 07/08/2020 को रिपोर्ट लेख करायी कि कल रात करीब 1 बजे की बात हैं मैं अपने घर के अंदर कमरे में सो रही थी मेरे पति और तीनो बेटे घर के बाहर सो रहे थे कमरे में लाईट जल रही थी तभी मेरे गांव का रहने वाला लखन यादव मेरे कमरे में घुस आया और बुरी नियत से मेरा बाया हाथ पकड़ लिया मैं जोर से चिल्लाई तो मेरे पति और तीनो बेटे नींद से जाग गये जिन्हें देखकर लखन भाग गया फिर में अपने पति और बेटे के पास रिपोर्ट करने आ गयीं उक्त रिपोर्ट पर से थाना चाचौड़ा द्वारा 354 457 भादवी एवं एससी एसटी एक्ट के तहत कार्रवाई की।
7.*एबी रोड पर मध्य रात्रि को 40,000 की लूट करने वाले आरोपीगणों को जेल भेजा*
 
गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा ने मध्य रात्रि को ए बी रोड के पास मोड़ पर कार में बैठे लोगों की मारपीट कर ₹40000 लूट करने वाले अरविंद कुशवाह हंसराज गुर्जर निवासी चाचौड़ा को चाचौड़ा पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।  
      मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि दिनांक 06/07/2020 को राघवेंद्र तथा ब्रजेश भदौरिया, रामदास भदौरिया आर्टिका गाड़ी से किराये की करके अपने गांव से इटारसी  चाचा की तबियत खराब होने से देखने जा रहे थे जैसे ही कोटरा के पास नेत्याखेड़ी तिराहा पर रात करीब 3 बजे पहुंचे तो एबी रोड़ के किनारे ड्रायवर ने गाड़ी खड़ी कर सभी लोग बाथरूम करने लगे जैसे ही हम गाड़ी मे बैठे पीछे से 3,4 बदमाश आये और गाड़ी को सब्बल मारा कॉंच फूट गया और गाड़ी को रोड़ से अंदर ले गये एक ने सब्बल वीर सिंह भदौरिया को सिर में मारा तथा दूसरे ने पीठ में लाठी मारी तथा तीसरे ने मन्ना सिंह को बोतल सिर में मारी तथा मेरा मोबाइल छुड़ाकर ले लिया तथा हम सभी के पास से 40-45 हजार रूपये करीबन लूट ले गये। मामला थाना चाचौड़ा क्षेत्र का था आरोपी गणों से ₹3700 जप्त किए।
8.*अंधेरे में घर में घुसकर लाठी-डंडों लात घुसा से मारपीट करने वाले को जेल भेजा*
गुना जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ ने घर में घुसकर डंडे तथा लात घुसा से मारपीट करने वाले राकेश राजपूत निवासी बहादुरगढ़ थाना राधौगढ़ को राधौगढ़ पुलिस द्वारा पेश करने पर जेल भेजा।
       एडीपीओ मयंक भारद्वाज ने बताया कि दिनांक 3 8 2020 को रात 8:30 बजे जितेंद्र राजपूत रवि राजपूत गजेंद्र राजपूत फरियादी शक्ति सिंह उर्फ संजू राजपूत निवासी साडा कॉलोनी राधौगढ़ के घर के अंदर घुस गए तथा लाठी-डंडों से शक्ति सिंह की मारपीट की जितेंद्र राजपूत शराब पीकर उसके घर आया था और उसे गंदी गंदी गालियां भी दी थी बाद में राकेश राजपूत बृजेश राजपूत भी आ गए थे जिन्होंने भी शक्ति सिंह की मारपीट की थी फरियादी ने थाना राधौगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई थी जो धारा 452 323 भादवी पर दर्ज हुई।
9.
                  *//प्रेस नोट//*
 
*लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
 
गुना। न्यायालय जेएमएफसी आरोन में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी नीलम उर्फ लीलम पुत्र गुड्डू सहरिया को गिरफ्तार कर पेश किया गया। जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
                       पैरवीकर्ता प्रदीप कुमार मिश्रा एडीपीओ आरोन ने बताया कि फरियादिया ने अपने दादा जी तथा भाई के साथ उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख करायी कि दिनांक 06/06/2020 के दोपहर 01 बजे की बात हैं मैं अपने घर से शौच के लिये जा रही थी तभी रास्ते में अपने घर से गांव का नीलम पुत्र गुड्डू सहरिया मेरे पीछे लग लिया और मुझसे बोला कि कहां पर जा रही है तो मैंने उसको कुछ नहीं बोला तथा में चुपचाप आगे जाती गयी लेकिन नीलम लगातार मेरा पीछा करता रहा तो मैने उसको बोला कि मेरा पीछा मत कर तो नीलम मुझसे बोला कि तू बहुत दिनों से बच रही है लेकिन आज नहीं छोडूंगा तुझे और नदिया के पास खेत में उसने मेरे दोनो हाथ बुरी नीयत से पकड़ लिये तो मैंने जैसे तैसे नीलम को ढक्का  देकर खुद को बचाया और वहां से भाग गयीं और अपने घर आकर घरवालो को पूरी बात बतायी उक्त रिपोर्ट से थाना आरोन द्वारा अपराध क्रमांक 532/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया।
10.
             *//प्रेसनोट//*
*व्हाट्सअप पर अभद्र टिप्पणी कर स्टेटस लगाने वाले  एक ओर आरोपी को न्यायालय ने भेजा जेल
गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा के समक्ष  बड़काऊ पोस्ट करने वालो में से एक आरोपी आमीन मिस्त्री निवासी बीनागंज को गिरफ्तार कर प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गई जिसके आधार पर न्यायालय ने उक्त  आरोपी को जेल भेज दिया।
         मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी दीपक राणा ने रिपोर्ट लेख करायी थी कि नगर के कुछ असामाजिक युवाओं द्वारा नगर की शांति प्रिय छवि को अशांत करने के लिए सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप एवं फेसबुक के द्वारा भड़काऊ बयानबाजी की जा रही है जिससे नगर के हिंदू समुदाय में आक्रोश बढ़ता जा रहा तथा इन लोगों की भड़काऊ बयानबाजी से नगर को अशांत करने का प्रयास किया जा रहा है तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय उपरांत मंदिर के शिनाल्यास किए जाने पर मंदिर को तोड़ने तथा तलवार से मारपीट किए जाने जैसी खुली धमकियां दिए जाने से हिंदू समुदाय आहत है साथ में ही देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर भी लोगों द्वारा भद्दी टिप्पणियां की जा रही हैं जिन लोगों द्वारा असामाजिकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है उक्त के संबंध में  थाना कुंभराज में 14 लोगो के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। जिसमे से तीन को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।
11.
                      *//प्रेस नोट//*
*भड़काऊ पोस्ट कर माहौल खराब करने वाले तीन आरोपियों को न्यायालय ने जमानत निरस्त कर भेजा जेल*
 
गुना। न्यायालय जेएमएफसी चाचौड़ा में सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट  करने वाले तीन आरोपी परवेज उर्फ सनी पठान, परवेज उर्फ परम गौरी, गब्बू उर्फ फिरोज खांन निवासीगण चाचौड़ा को गिरफ्तार कर पेश किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री हरिओम वर्मा एडीपीओ चाचौड़ा द्वारा की गयीं जिसके आधार पर न्यायालय ने जमानत निरस्त कर जेल भेज दिया। 
                           मीडिया सेल प्रभारी निर्मल कुमार अग्रवाल ने बताया कि फरियादी शिवम राजपूत ने रिपोर्ट लेख करायी कि कुछ असामाजिक तत्वो द्वारा दिनांक 05/08/2020 को कुछ पोस्ट सोशल मीडिया फेसबुक एवं व्हाट्सअप के माध्यम से डाली गयी जिसमें भय्यू खांन निवासी चाचौड़ा द्वारा पोस्ट के माध्य्म से हिन्दु जाति पर मंदिर-मजिस्द को लेकर अभद्र टिप्पणी की हैं तथा अकरम खांन निवासी चाचौड़ा के द्वारा न्यायपालिका के संबंध में अपशब्द  कहा हैं और बसीम खांन निवासी चाचौड़ा के द्वारा भी मंदिर को लेकर टिप्पणी कर धार्मिक भावनाओ को आहत करने एवं नगर की शांति भंग करने का प्रयास किया गया हैं। उक्त रिपोर्ट के संबंध में थाना चाचौड़ा द्वारा अपराध क्रमांक 361/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया था।
12.
              *//प्रेस नोट//*
*60 लीटर कच्ची शराब ले जा रहे शराब तस्कर को जेल भेजा *
गुना। जेएमएफसी न्यायालय राधौगढ़ में राधौगढ़ पुलिस द्वारा ओम प्रकाश साहू को अवैध कच्ची शराब  रखने के जुर्म में पेश करने पर  जेल भेजा।
       पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि मुखबिर की की सूचना पर ग्राम रामनगर से आगे संजय सागर रोड़ पर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति दो सफेद रंग की केन ले जाते दिखा जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे फोर्स की मदद से पकड़ा नाम पता पूछा तो अपना नाम ओमप्रकाश साहू पुत्र रामभरोसा साहू निवासी ग्राम आवन का होना बताया जिससे कैनो के बारे में पूछा तो उसने हाथ भट्टी से बनी कच्ची शराब होना व बेचना बताया शराब बेचने का लायसेंस चाहा तो उसने कोई लायसेंस न होना बताया जिसके कब्जे  से एक 20 लीटर कैन मे 20 लीटर तथा एक 40 लीटर कैन में 40 लीटर शराब कुल 60 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब होना पाया गया। जिसके संबंध में थाना राधौगढ़ द्वारा अपराध क्रमांक 427/2020 पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया और आरोपी ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र रामभरोसा साहू को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।
13.
                  *//प्रेस नोट//*
   *//आरोन लूट का एक ओर आरोपी गिरफ्तार न्यायालय ने भेजा जेल//*
 
गुना। न्याायालय जेएमएफसी राधौगढ़ के न्याायालय में आरोन जंगल में लूट करने वाले आरोपीगण में से एक आरोपी मुल्ला उर्फ मूलचंद उर्फ रामवीर धाकड़ पुत्र गुमान सिंह धाकड़ निवासी सेमरा आरोन को गिरफ्तार कर पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया।  
                   पैरवीकर्ता मयंक भारद्वाज एडीपीओ राधौगढ़ ने बताया कि फरियादी कन्हैयालाल गुर्जर पुत्र लहरूलाल गुर्जर ने रिपोर्ट लेख करायी कि मैं व कन्हैयालाल पुत्र लालूराम गुर्जर, भैरूलाल निवासीगण गंगापुर भीलवाड़ा आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं दिनांक 25/06/2020 को दोपहर हम तीनो लोगा मोटर सायकल से हटा जिला दमोह जा रहे थे रात में राधौगढ़ के पास पहुंचे तो रास्ते में सागोन के डण्डा लिये दो आदमी आए और रोककर पूछताछ करने लगे और कहने लगे क्या्-क्या  हैं तुम्हारे पास जल्दी निकालो हम लोगो ने अपने-अपने पास रखे मोबाइल और रूपये निकालकर दे दिये फिर एक आदमी ने भैरूलाल से मोटरसायकल की चाबी छुड़ा ली तथा जंगल से तीन आदमी ओर आ गये हमने कहा कि हमारे पास एक भी रूपये नहीं हैं तो उन लोगो ने मोबाईल से सिम निकालकर और 500 रूपये दे दिये और मोटर सायकल पर बैठकर आरोन तरफ चले गये उक्तस रिपोर्ट पर से थाना राधौगढ़ में अपराध क्रमांक 327/2020 पर अपराध पंजीबद्ध किया गया।
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!