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नाबालिग के बलात्कारियों को सुनाई सजा

करैरा। करैरा अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में बृजकुमार राजपूत निवासी गौचोनी को 10 वर्ष की सजा व राजकुमार राजपूत, भगवानसिंह राजपूत, उमेश राजपूत को 7-7 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया। 4 जनवरी 2017 को शाम 4 बजे नाबालिग घर से शौच करने के लिए बाहर गई थी, तभी आरोि
करैरा। करैरा अपर सत्र न्यायाधीश अतुल सक्सेना ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में बृजकुमार राजपूत निवासी गौचोनी को 10 वर्ष की सजा व राजकुमार राजपूत, भगवानसिंह राजपूत, उमेश राजपूत को 7-7 वर्ष के कारावास से दंडित किया है। 500-500 रुपए का जुर्माना लगाया। 4 जनवरी 2017 को शाम 4 बजे नाबालिग घर से शौच करने के लिए बाहर गई थी, तभी आरोपित दो बाइकों से आए और किशोरी को धमकी देकर बैठाकर ले गए और गौचौनी गांव में कमरे में सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित बृजराजपूत किशोरी को उड़ीसा ले गया और दुष्कर्म किया। किसी तरह किशोरी आरोपित के चंगुल से छूटकर घर आई, जहां उसने परिजनों को घटना की जानकारी दी। मामले में पुलिस ने किशोरी की शिकायत पर केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया, जहां सुनवाई के बाद आरोपित को सजा से दंडित किया।
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