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होम क्वारंटाइन का नियम तोड़ा तो 2 हजार लगेगा जुर्माना | Shivpuri News

शिवपुरी।अब होम क्वारंटाइन किए गए लोग यदि आवश्यक रूप से घर पर न रुकें और यहां वहां घूमते मिले या शिकायत आई तो 2 हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा।
कलेक्टर अनुग्रहा पी ने सोमवार को आदेश जारी करते हुए साफ कर दिया है कि ऐसे लोग या तो जुर्माना भरने को तैयार रहें या फिर नियम का पालन करें। उन्होंने यहां तक कहा कि इसके बावजूद भी लोग न मानें तो उन्हें सरकारी क्वारंटाइन सेंटर में 14 दिन के लिए भर्ती किया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से अमल में आ गया है। दंड प्रक्रिया संहित 1973 की धारा 133 के तहत धारा 144 लागू रहने से यह आदेश जारी किया गया है। उन्होंने आदेश में लिखा है कि नियम का पालन न करने वाले के विरूद्ध एपीडेमिक एक्ट 1897 व इससे जुड़े अधिनियमों के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।
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