खनियाधाना: न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी खनियाधाना ने पुरानी रंजिश के चलते मारपीट के एक मामले में दो अभियुक्तों, पर्वत सिंह लोधी (48 वर्ष) और अजय सिंह लोधी (26 वर्ष), निवासी पाती चक्क, थाना मायापुर, को दोषी ठहराया है। दोनों को भारतीय दंड संहिता की धारा 325/34 के तहत 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास और 1000-1000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है। यह फैसला सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कल्याण सिंह की प्रभावी पैरवी के आधार पर लिया गया।
घटना 5 सितंबर 2020 की रात करीब 10 बजे की है, जब फरियादी अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी उसके पड़ोसी पर्वत सिंह और अजय सिंह ने पुरानी रंजिश के कारण उससे गाली-गलौज शुरू कर दी। फरियादी ने जब गालियां देने से मना किया, तो पर्वत सिंह ने लाठी से उस पर हमला कर दिया, जिससे उसकी पीठ और दाहिने कंधे में गंभीर चोटें आईं। इसके बाद अजय सिंह ने फरियादी को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया, जिससे उसके दाहिने पैर की जांघ में भी मूंदी चोट लगी। घटना के समय तूफान सिंह लोधी और कमल सिंह लोधी मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने घटना को देखा और बीच-बचाव कर स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की।
फरियादी की शिकायत के आधार पर थाना मायापुर में अपराध क्रमांक 204/20 दर्ज किया गया, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 325, 504/34 के तहत मामला लेखबद्ध हुआ। पुलिस ने विवेचना पूरी कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय खनियाधाना में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी श्री कल्याण सिंह ने ठोस तर्क और सबूत पेश किए, जिसके आधार पर न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।







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