शिवपुरी: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कस्टम गेट स्थित मेडिकल एजेंसी के गोदाम में आग भड़क गई. नगर पालिका की 2 फायर बिग्रेड ने ढाई घंटे के बाद आग पर काबू पाया.
जानकारी के अनुसार शहर के व्यापारी युगल गर्ग कस्टम गेट स्थित नर्सिंग मेडिकल एजेंसी के ऊपर निवास करते हैं. वहीँ एजेंसी के पीछे लगा हुआ उनका गोदाम हैं. जिसमें दवाईयां और मेडिकल उपकरण का स्टॉक रखा जाता हैं. इसी दौरान शनिवार की सुबह अचानक से गोदाम में आग भड़क गई. जिसके बाद जैसे ही युगल गर्ग ने तुरंत ही सभी को बाहर निकाला. इसके बाद फायर ब्रिगेड ढाई घंटों की कड़ी मशक़्कत के बाद आग पर काबू पाया. फिलहाल आग किन कारणों से लगी यह स्पष्ट नहीं हो सका हैं.
इनका कहना हैं
दवाईयां के गोदाम की सुरक्षा व्यवस्था रखना चाहिए, जिसमें अग्निशमन यंत्र, तापमान का नियंत्रण, ज्वलनशील दबाईओ को रखने की पृथक जगह और गोदाम पर अग्निशमन यंत्र ,फायर बिग्रेड का सुगमता से पहुच मार्ग आवश्यक है, गोदाम तल घर और आवासीय परिसर में रखा जाना प्रतिबंधित है, तल की नमी और विपरित तापमान दबा के गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है, दवा निरीक्षक की मुख्य जिम्मेदारी दवाईयों की स्वच्छता, पारदर्शिता और ग्रेडिंग के कानूनी मानकों को नियंत्रित रखना है, एक्सपायर्ड दबाई का समय का विनष्ट ना किया जाना दुर्घटना का कारण है, बीमा कंपनी का भी दायित्व है कि दवा के भंडारण का सर्वेक्षण सुरक्षित स्थान पर निर्धारित करे, आवासीय क्षेत्रों में कोई एसे व्यवसाय की सामग्री भंडारण नहीं रखी जा सकती जो ज्वलनशील हो, क्योंकि कई लिक्विड दवा अति ज्वलनशील रहती है, इस कारण इलेक्ट्रिक उपकरणों की दूरी और सुरक्षा आवश्यक है, व्यापार और बीमा क्लेम के लोभ को देखकर किसी भी व्यवसायी को आवासीय परिसर में इस प्रकार के भंडारण की अनुमति गैरकानूनी हैं. क्योंकि माननीय अपैक्स न्यायालय ने ने किसी भी व्यापार से आम आदमी के जीवन सुरक्षा को जरूरी माना है।
संजीव बिलगैयां एडवोकेट शिवपुरी







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