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विद्युत चोरी के मामले में दोषी को 2 वर्ष का कारावास और जुर्माने की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी: जिले के ग्राम बीलारा में बिजली चोरी के एक प्रकरण में विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश ने दोषी पाते हुए आरोपी नरेश चिडार को 2 वर्ष के कठोर कारावास से दण्डित करते हुए 55 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी शिवपुरी के उपमहाप्रबंधक अरूण कुमार शर्मा ने बताया कि मामले में कंपनी अधिवक्ता यौगेन्द्र कुमार विजयवर्गीय ने पैरवी की।

इस मामले में निरीक्षणकर्ता अधिकारी एम.एस.कुरेशी ने दल के साथ ग्राम बिलारा निवासी नरेश चिडार के खेत का निरीक्षण किया और निरीक्षण में पाया कि आरोपी द्वारा बिना वैध विद्युत कनेक्शन के अवैध रूप से 100 के व्ही ए खड़कसिंह वाले ट्रांसफार्मर से 250 फीट दूरी से तार डालकर 5 एचपी की विद्युत मोटर चलाकर स्वयं के खेत में गेहूं की फसल में सिंचाई करके विद्युत का अवैध उपयोग किया जा रहा था।
विद्युत कंपनी के अधिकारी एम एस कुरैशी ने अजानसिंह व कपिल उपाध्याय मीटर रीडर बडौदी के साथ धारा 135 के अंतर्गत इस मामले में पंचनामा बनाकर आरोपी को 54 हजार 930 रूपए का बिल अदायगी के लिए दिया था लेकिन आरोपी ने बिल की अदायगी नहीं की। जिस पर बिजली कंपनी की ओर से उक्त परिवाद प्रस्तुत किया था। प्रकरण की सुनवाई करते हुए विद्युत अधिनियम के विशेष न्यायाधीश द्वारा आरोपी नरेश चिडार को दोषी पाते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावस एवं 55 हजार रुपए जुर्माना से दण्डित किया गया है।

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