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शादी का झांसा देकर 1 साल तक 15 साल की नाबालिग से किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा / Shivpuri News

शिवपुरी: नाबालिक को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के अपराध में आरोपी को सुभाषपुरा के अपराध क्रमांक 158/18 में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी दिलीप धाकड़ को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं 3500 रु. के दंड से दंडित किया है. 

बता दें की 29 नवंबर 2018 को सुभाषपुरा पुलिस कों शिकायत दर्ज कराई गई थी. पुलिस ने अपराध क्र. 158/18 धारा 363 भादवि का संदेही दिलीप धाकड़ निवासी गोपालपुर के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. पुलिस ने 15 साल की नाबालिग निवासी ग्राम धौलागढ़ को 13 दिसंबर 2019 को दस्तयाब किया. आरोपी दिलीप धाकड पुत्र बादामी धाकड निवासी गोपालपुर ने शादी का झांसा देकर एक वर्ष तक उसके साथ शारीरिक सम्बंध बनाए. आरोपी दिलीप धाकड़ उर्फ लखपति धाकड़ निवासी गोपालपुर कों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. उक्त प्रकरण मे माननीय न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुये आजीवन करावास एवं 3500रु. के अर्थ दंड से दंडित किया गया है.