शिवपुरी। शहर के अग्रवाल धर्मशाला के निकट रहने वाले व्यापारी धर्मेंद्र जैन के घर करीब दो साल पहले 1 जुलाई 2018 को देर रात घर में घसकर डकैती कारित करने वाले आरोपित को विशेष न्यायाधीश एसबी शर्मा ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कठिन कारावास और 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। इतना ही नहीं अर्थदंड न देने पर 6 माह का अतिरिक्त कठिन कारावास भी भुगताना होगा। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अखिलेश महादुले ने की।
अभियाेजन के अनुसार 1 जुलाई 2018 को रात के 3:30 बजे मध्यदेशीय धर्मशाला के पास रहने वाले धर्मेश जैन के निवास पर आरोपित दाखिल हुआ और उनकी बेटी कृति और प्रकृति के साथ मारपीट करते हुए धमकाया और डकैती की वारदात को अंजाम दिया। आरोपित ने 15 हजार रुपए नकद व 10 हजार मूल्य का सामान लूट लिया। इस मामले में एक आरोपित सोनू रजक 12 मार्च 2020 को दोषमुक्त हो चुका है जबकि पुष्पेंद्र उर्फ दुर्योधन पर आरोप सिद्ध होने के बाद उसे विशेष न्यायाधीश ने सजा सुनाई है।






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