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कार्रवाई : सिंचित जमीन असिंचित दर्शाकर 14.77 लाख की स्टांप ड्यूटी की चपत ,11 खरीदारों पर केस दर्ज | Kolaras News

शिवपुरी। कोलारस तहसील के डेहरवारा गांव में सिंचित भूमि को असिंचित बताकर दस्तावेजों में कूट रचना कर षडयंत्र पूर्वक शासन को स्टांप ड्यूटी का नुकसान करने पर 11 खरीदार सहित अन्य लोगों के खिलाफ आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा ग्वालियर ईओडब्ल्यु ने धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई ईओडब्ल्यू एसपी अमित सिंह के निर्देशन में की गई।
डेहरवारा निवासी व्यक्ति ने ईओडब्ल्यू को शिकायत की कि मनजीत कौर निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरी ने अपनी डेहरवारा गांव स्थित जमीन सुखचैन सिंह निवासी बांडा तहसील अमृतसर को बेची थी।  जबकि दस्तावेजों में यह जमीन सिंचित थी। साजिश रचते हुए रजिस्ट्री में शासन को 14 लाख 77 हजार 11 रुपए का नुकसान हुआ है।
इन 11 लोगों सहित अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज
विक्रेता मनजीत कौर पत्नी रविंद्र सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह सिक्खए सुखविंदर सिंहए नरेंद्र सिंहए प्रियंका नाबमजीतए मलविंदर सिंह नाबमजीत पुत्र ण् पवेंद्र सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह सिंह निवासी सिद्धेश्वर कॉलोनी शिवपुरीए विक्रय पत्र के सहमति कर्ता मुख्तियार सिंह निवासी ग्राम लेहरा मोहब्बत तहसील जिला बठिंडा पंजाब और भूमि के क्रेता सुखचैन सिंह पुत्र जसपाल सिंह जट सिक्ख निवासी बनडाला नव पिंड तहसील जिला अमृतसर पंजाबए हरजिंदर सिंह पुत्र जसवीर सिंह जट सिख निवासी घरका तहसील व जिला तरनतारन पंजाब गुरविंदर सिंह पुत्र दर्शन सिंह निवासी सरहाली कलां पंंजाबए चरनजीत सिंह पुत्र सविंदर सिंह्र निवासी सरहाली कलां हाल निवासी भड़ाबावड़ी तहसील जिला शिवपुरी एवं अन्य के द्वारा उक्त भूमि क्रय विक्रय पत्रों में स्टांप ड्यूटी बचाने के आशय से यह फर्जीवाड़ा किया गया। ईओडब्ल्यू ने 11 सहित अन्य लोगों पर धारा 420, 467, 468, 471, 120 बी के तहत केस दर्ज कर लिया है
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