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कोर्ट रोड का भाई-बहन हत्याकांड: घर में जलाकर उतारा था भाई-बहन को मौत के घाट, रची थी झूठी कहानी / Shivpuri News

शिवपुरी: तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश विवेक शर्मा ने भाई.बहन को जलाकर हत्या करने वाले उनके सगे भाई को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। मृतक भाई-बहन को न्याय मिलने में दो दशक यानी 20 साल का समय लग गया। इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम देने वाले कोई और नहीं, बल्कि उनका पिता एडवोकेट महेंद्र शर्मा और भाई रोहित शर्मा था.

पिता को वर्ष 2005 में ही आजीवन कारावास की सजा हो गई थी, लेकिन दूसरा आरोपित भाई रोहित उर्फ पिंकी फरार हो गया था। वह पुलिस को वर्ष 2019 में मिला जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में फिर से केस चला। अब अंततः आरोपित भाई को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक शिवनारायण वर्मा ने की।

जानकारी के अनुसार कोर्ट रोड क्षेत्र में स्थित अपने ही घर में मई 2023 में सगे भाई . बहन की जली हुई लाशें मिलने से सनसनी फैल गई थी। इस मामले में मृतक भाई . बहन के पिता महेंद्र शर्मा आग लगने की घटना की झूठी कहानी रची। उसने जो कहानी रची उसके अनुसार वह अपनी बेटी के रिश्ते को लिए ग्वालियर गया था। घर पर उसका पुत्र संदीप उर्फ डॉली,रोहित और बेटी लता थे। दो मई को रात आठ बजे महेंद्र ग्वालियर से वापस घर आया तो उसके कोर्ट रोड शिवपुरी स्थित मकान में ताला लगा हुआ था। कुछ देर बाद उसने मकान का ताला तोड़कर अंदर गया।

तब घर में बिजली नहीं थी। जब बिजली नहीं आई तो वह नीचे की मंजिल में ही सो गया। अगले दिन जब घर में बच्चे नहीं दिखे तो घर में तलाश की। ऊपर से जलने जैसी बदबू आई तो वहां जाकर देखा तब पुत्र संदीप एवं पुत्री लता जली हुई अवस्था में मृत मिले। पुलिस को घटना की जानकारी भी खुद महेंद्र ने दी। पुलिस जांच में सामने आया कि दोनों आरोपियों ने शवों को कमरे में मिट्टी रखकर इस तरह जलाया था कि विसरा तक जब्त न हो।

इसके बाद पुलिस ने मामले में पिता महेंद्र शर्मा व पुत्र रोहित उर्फ पिंकी शर्मा के विरूद्ध धारा 302, धारा 120, धारा 201 आईपीसी के तहत प्रकरण कायम कर विवेचना में ले लिया । अंततः चार साल बाद न्यायाधीश ने तथ्यों के आधार पर मामले के दूसरे आरोपित रोहित उर्फ पिंकी को आरोपित को धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड से, धारा 201 में पांच वर्ष के कारावास एवं पांच हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।

पिता को भी हुई थी आजीवन कारावास की सजा
चर्चित कांड में आरोपित पिता एडवोकेट महेंद्र शर्मा को 20 साल पहले के इस 7 मार्च 2005 को आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपये के दंड से दंडित किया था। सजा होने के बाद महेंद्र शर्मा को बाद में जमानत मिल गई थी। जमानत के दौरान हृदयाघात से महेंद्र की मौत हो

गई थी। वहीं आरोपित रोहित उर्फ पिंकी मामले में फरार चल रहा था। रोहित करीब चार साल पहले वापस लौट कर शिवपुरी आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर उसे जेल भेजा। इसके बाद न्यायालय में फिर से मामले की सुनवाई शुरू की और सजा सुनाई।

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