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दहेज में बाइक व दो लाख रूपए मांगने पर, पति, सास, ससुर को दो-दो साल की कैद / Shivpuri News

शिवपुरी‎। न्यायालय जेएमएफसी खनियाधाना‎ ने दहेज में बाइक व दो लाख रु.‎ मांगने वाले आरोपी पति नितिन उर्फ‎ टिंकू, ससुर राजेंद्र प्रसाद और सास‎ शारदा साध्या को दो-दो साल की‎ सजा व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड‎ से दंडित किया है। शासन की ओर‎ से पैरवी अभियोजन अधिकारी हरि‎ बहादुर सिंह मीणा ने की।‎ अभियोजन के अनुसार नेहा ने‎ 26 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज‎ कराई कि उसकी शादी 7 फरवरी‎ 2011 को नितिन साध्या के संग हुई‎ थी। शादी के 6 माह बाद ही पति‎ नितिन, ससुर राजेंद्र व सास शारदा‎ साध्या द्धारा दहेज में 2 लाख रु. व‎ पल्सर बाइक की मांगने लगे।‎ मारपीट, भूखा रखते और जान से‎ मारने की धमकी देते थे। साल‎ 2012 में पति, सास व ससुर ने‎ जान से मारने की धमकी देकर एक‎ झूठा त्यागपत्र लिखवा लिया था।‎ अपना कुछ सामान लेने ससुराल‎ गई तो पति ने मारपीट कर दी और‎ कहा कि उसे किसी कीमत पर नहीं‎ रखना है। महिला परामर्श केंद्र‎ शिवपुरी में भी बुलाया, जहां पर‎ अभियुक्त नितिन ने कहा कि दहेज‎ लाए बिना पत्नी को नहीं रखना है।‎ खनियाधाना थाना पुलिस ने धारा‎ 498ए, 323, 294, 506, 34‎ भादसं के तहत केस दर्ज कर‎ विवेचना के बाद चालान न्यायालय‎ में पेश किया। न्यायालय ने‎ आरोपियों को दोषी पाते हुए फैसला‎ सुनाया है।‎

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