शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी खनियाधाना ने दहेज में बाइक व दो लाख रु. मांगने वाले आरोपी पति नितिन उर्फ टिंकू, ससुर राजेंद्र प्रसाद और सास शारदा साध्या को दो-दो साल की सजा व 1-1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी अभियोजन अधिकारी हरि बहादुर सिंह मीणा ने की। अभियोजन के अनुसार नेहा ने 26 फरवरी 2018 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी 7 फरवरी 2011 को नितिन साध्या के संग हुई थी। शादी के 6 माह बाद ही पति नितिन, ससुर राजेंद्र व सास शारदा साध्या द्धारा दहेज में 2 लाख रु. व पल्सर बाइक की मांगने लगे। मारपीट, भूखा रखते और जान से मारने की धमकी देते थे। साल 2012 में पति, सास व ससुर ने जान से मारने की धमकी देकर एक झूठा त्यागपत्र लिखवा लिया था। अपना कुछ सामान लेने ससुराल गई तो पति ने मारपीट कर दी और कहा कि उसे किसी कीमत पर नहीं रखना है। महिला परामर्श केंद्र शिवपुरी में भी बुलाया, जहां पर अभियुक्त नितिन ने कहा कि दहेज लाए बिना पत्नी को नहीं रखना है। खनियाधाना थाना पुलिस ने धारा 498ए, 323, 294, 506, 34 भादसं के तहत केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए फैसला सुनाया है।
दहेज में बाइक व दो लाख रूपए मांगने पर, पति, सास, ससुर को दो-दो साल की कैद / Shivpuri News




