शिवपुरी। जिला कोर्ट के मजिस्ट्रेट ने दहेज एक्ट के मामले में आरोपित ससुर को दोषी करार देते हुए 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। इससे पूर्व कोर्ट ने पति व सास को दोषी मानते हुए सजा दी थी।
अभियोजन के मुताबिक पीड़िता का विवाह जितेंद्र के साथ 1 मई 2014 को हुआ था। शादी के कुछ महीने बाद से जितेंद्र व उसके माता-पिता बहू को दहेज के लिए परेशान करने लगे। दहेज में यह लोग एक लाख रूपए व बाइक मांग रहे थे। जब फरियादिया के पिता ने यह सामान नहीं दिया तो इन तीनों ने मिलकर पीडिता से मारपीट की। बाद में पुलिस एफआईआर हुई और पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया। चूंकि इस मामले में पति व उसकी मां दोनों कोर्ट के सामने थे तो पुलिस ने दोनों को दोषी मानते हुए सजा सुना दी थी।
ससुर सुखदेव फरार था जो कि बाद में कोर्ट के सामने आया। इसके बाद कोर्ट ने उसे भी आरोपित मानते हुए 6 माह की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपित ससुर को 500 रूपए का अर्थदंड भुगतना होगा।






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