शिवपुरी। न्यायालय जेएमएफसी जिला शिवपुरी ने आरोपी पति माजिद खान को दोषी पाते हुए भादंवि की धारा 498ए में 1 साल का सश्रम कारावास तथा 1000 रुपए के अर्थदंड और धारा 323 में 6 माह का सश्रम कारावास तथा 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रीति संत ने की। अभियोजन के अनुसार फरियादिया की शादी 14 दिसंबर 2009 को आरोपी माजिद खान से हुई थी। फरियादिया की बहन की शादी के बाद से ही आरोपी फरियादिया से बाइक की मांग करने लगा और बाइक ना लाने पर 50 हजार रुपए मायके से लाने की मांग की। फरियादिया ने मायके से 40 हजार रुपए लाकर आरोपी पति माजिद खान को दे दिए। लेकिन माजिद खान ने उक्त रकम दारू में खर्च कर दी और फिर मायके से और पैसे लेकर आने की कहने लगा। विरोध करने पर आरोपी ने शराब पीकर लात घूसों से पीटा और बेल्ट से मारपीट व घसीटकर रोड पर डाल दिया। देहात थाना पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद चालान न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी पति को सजा सुनाई है।
पत्नी को प्रताड़ित करने पर पति को एक साल की कैद / Shivpuri News




