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चुनाव के चलते नरवर में शत्र, शत्र धारण व प्रदर्शन पर लगाई 9 मार्च तक रोक / Narwar News

शिवपुरी। जिले में नगर परिषद नरवर के निर्वाचन शांतिपूर्ण तथा शालीन वातावरण में निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से सम्पन्न कराये जाने के उद्देश्य से यह आवश्यक है कि चुनाव परिणाम घोषित होने से तहसील नरवर के शत्र अनुज्ञप्तिधारियों के शत्र धारण एवं प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए।

जिले में नगर परिषद नरवर जिला शिवपुरी के निर्वाचन 2022 हेतु कानून व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री अक्षय कुमार सिंह ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत आदेश जारी कर आयुध अधिनियम 1959 के तहत जारी तहसील नरवर में दर्ज समस्त अनुज्ञप्तियां 09 मार्च 2022 तक के लिये निलंबित की जाने की कार्यवाही की है।

जारी आदेश के तहत ऐसे समस्त अनुज्ञप्तिधारी अपने-अपने शस्त्र संबंधित थाने में 15 फरवरी 2022 तक अनिवार्य रूप से जमा करा दें। जिले की सीमा में उक्त अवधि में शस्त्र लेकर चलने व प्रदर्शन पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाती है।

यह प्रतिबंधात्मक आदेश न्यायाधीश, प्रशासनिक अधिकारी, शासकीय अभिभाषक, सुरक्षा एवं चुनाव व्यवस्था आदि में कर्तव्य पालन के समय लगाये गये जोनल अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट, सुरक्षा बलों एवं अर्द्ध सैनिक बलों, विशिष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों एवं उम्मीदवारों की सुरक्षा हेतु लगाये गये पुलिस कर्मियों एवं अन्य शासकीय बलों तथा किसी धार्मिक कानून एवं परम्परा के अंतर्गत अस्त्र-शस्त्र धारित किये जाने वाले व्यक्तियों पर प्रभावशील नहीं होगा।

बैंक, एटीएम की सुरक्षा में लगाये गए गार्डो हेतु उक्त आदेश से छूट हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट से पृथक से अनुमति लेना आवश्यक होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा उक्त आदेश का उल्लंघन करना दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं आयुध अधिनियम 1959 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। उक्त आदेश निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने की 09 मार्च 2022 तक प्रभावशील रहेगा

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