करैरा। दो साल पहले कुएं के पास मिले युवक के शव के मामले में न्यायालय में
चल रहे प्रकरण कीस सुनवाई करते हुए न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश अतुल
सक्सेना ने फैसला सुनाते हुए ग्राम बम्हारी निवासी अजय उर्फ रामजीलाल को
अपने कल्लू उर्फ रामकिशन की हत्या करने व शव को छुपाने के मामला में दोषी
करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अतिरिक्त लोक अभियोजक प्रदीप
श्रीवास्तव ने बताया कि विगत 6 मार्च 2018 को आरोपित अजय उर्फ रामजीलाल
अपने दोस्त मृतक कल्लू उर्फ रामकिशन को शाम को खाना खिलाने की कहकर घर से
ले गया गया था। रास्ते में आरोपित ने अपने दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस
को भ्रमित करने के उद्देश्य से शव को हरदौल मोहल्ले में स्थित कुएं के पास
फेंककर फरार हो गया था। उक्त मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने गवाहों
और डीएनए रिपोर्ट पर आरोपित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।






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