शिवपुरी। कलेक्टर ओपी श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय के चार चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा जो बीआरएस लिया गया है, लेकिन शासन द्वारा स्वीकृत न करने की स्थिति में उन्हें शासकीय सेवक मानते हुए उनके विरूद्ध सिविल सेवा आचरण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिए कि ३० मार्च को जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक आयोजित करें। बैठक में रखे जाने वाले एजेंडा से उन्हें एक सप्ताह पूर्व अवगत कराया जाए। उन्होंने प्रसूति वार्ड में स्टॉफ नर्सां एवं रिक्त वार्ड वॉय पदों की पूर्ति के भी निर्देश दिए। श्री श्रीवास्तव ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को निर्देश दिए कि जिला चिकित्सालय की डायलेसिस मशीन के संचालन हेतु ऐसा चिकित्सक जो एमबीबीएस डिग्रीधारी हो और डायलेसिस प्रशिक्षण लेने के इच्छुक हो, उसे प्रशिक्षण प्रदाय कराकर मशीन चालू कराई जाए। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाण्डे ने बताया कि जिला चिकित्सालय की पुलिस चैकी का विस्तार कर २४ घण्टे पुलिस कर्मी की व्यवस्था की जाए। डायल १०० जो जिला चिकित्सालय के नजदीक है, उसका भी अपने स्तर पर स्थाई रूप से उपयोग किया जाएगा।
बीआरएस लेने वाले चिकित्सकों के विरूद्ध होगी कार्यवाही
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