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गैस एजेंसी संचालक कर रहे हैं उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी


बिना तौले ही दे रहे सिलेंडर, कम निकल रही गैस
सिलेंडर लाने वाले हॉकर्स के पास उपलब्ध नहीं रहता तौल कांटा

शिवपुरी। जिला मुख्यालय सहित अंचल के रसोई गैस एजेंसी शिवपुरी। संचालक शासन के बनाए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। जिससे ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी हो रही है। एजेंसी संचालक द्वारा उपभोक्ता को रसोई गैस तो दी जा रही है। लेकिन टंकी में पर्याप्त गैस है या नहीं इसका किसी को पता नहीं होता है। क्योंकि एजेंसी संचालक एवं हाकर ग्राहकों को बिना तौले के ही गैस सिलेंडर दे रहे हैं। जबकि रसोई गैस तौल कर देने के लिए नियम लागू हुए लंबा अरसा बीत गया है। इस तरह जिले में स्थित गैस एजेंसी उपभोक्ताओं से अधिक गैस सिलेंडर उपभोक्ता ठगे जा रहे हैं।
घरेलू गैस टंकी में गैस की मात्रा 14 किलो 200 ग्राम होना जरूरी है। इसलिए सरकार ने गैस सिलेंडर तौल कर देने के लिए विधिक माप अधिनियम 2011 के नियमों में संशोधन कर नए प्रावधान जोड़े हैं। इसमें उल्लेख किया गया है कि सिलेंडर तौल कर लेना उपभोक्ता का अधिकार है और उसके मुताबिक गैस एजेंसी संचालक हॉकर्स को 50 किलो क्षमता का ऐसा तौल यंत्र रखना जरुरी है, जो भरे हुए गैस सिलेंडर का सटीक वजन बता सके। यह तौल कांटा इलेक्ट्रानिक या मैकेनिकल हो सकता है। वहीं इस बारे में सभी एजेंसी संचालकों को निर्देश भी दिए गए हैं कि गैस वितरण वाहन एवं हॉकर के पास या गैस गोदाम में नाप तौल कांटा रखना जरूरी है। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो संबंधित एजेंसी पर कार्रवाई करने की बात भी कही गई है।

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