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विद्युत चोरी के आरोपी को अर्थदण्ड सहित छह माह का सश्रम कारावास

शिवपुरी।
विशेष न्यायालय शिवपुरी के विशेष न्यायाधीश देवेन्द्रपाल सिंह द्वारा 8
एचपी की मोटर सीधे विद्युत चोरी कर अवैध रूप से चलाए जाने के आरोप में
वीरेन्द्र रावत पुत्र राधेलाल रावत निवासी ग्राम लालगढ़ थाना सिरसौद को
पहली बार सिद्धदोष ठहराये जाने के आधार पर 44 हजार 886 रूपए के अर्थदण्ड और
छह माह के सश्रम कारावास से दण्डित किये जाने का आदेश पारित किया है।
म.प्र.म.क्षे.वि.वि.कं.लि.
शिवपुरी के कार्यपालन यंत्री (सतर्कता) ने बताया कि स्वयं व साथी
कर्मचारियों द्वारा 23 नवम्बर 2013 को 8 एचपी की मोटर सीधे विद्युत चोरी कर
अवैध रूप से चलाए जाने के आरोप में विशेष न्यायालय शिवपुरी द्वारा
वीरेन्द्र रावत पुत्र राधेलाल रावत निवासी ग्राम लालगढ़ थाना सिरसौद को
अधिनियम की धारा 135 (1)(क) के आरोप में पहली बार सिद्धदोष ठहराये जाने के
आधार पर आरोपी को जारी अनंतिम निर्धारण आदेश में उल्लेखित राशि 29 हजार 929
रूपए जो अधिनियम की धारा 126(6) के अनुसार निरीक्षण की तिथि से तुरंत
पूर्वगामी 12 माह की अवधि तक सीमित रखते हुए द्विगणित रूप से आंकलित की गई
आधी राशि 14 हजार 961 रूपए के तीन गुना राशि के अर्थदण्ड एवं व्यतिक्रम पर
छह माह के कारावास से दण्डित किया गया है।

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