नपा सीएमओ के वेतन से काटकर पीडि़ता को किया जाएगा भुगतान
कलेक्टर ने लगाया 5000 का जुर्माना
शिवपुरी। कलेक्टर एवं द्वितीय अपीली अधिकारी शिवपुरी तरुण राठी द्वारा आज नगरपालिका सीएमओ रणवीर कुमार को लोकसेवा सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदिका को विवाह की राशि उपलब्ध न कराने का दोषी पाते हुए 5000 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सीएमओ के आगामी वेतन से उक्त राशि को काटकर लोकसेवा केन्द्र में जमा कराया जाएगा, जहां से पीडि़ता को यह राशि प्रदाय की जाएगी।
विदित हो कि श्रीमती उर्मिला ओझा पत्नी अशोक कुमार निवासी फतेहपुर शिवपुरी द्वारा लोकसेवा गारंटी अधिनियम के तहत विवाह सहायता राशि हेतु आवेदन किया था, लेकिन सीएमओ द्वारा उक्त आवेदिका की उम्र 18 वर्ष से कम होने की कहकर निरस्त कर दिया गया। इसके बाद आवेदिका द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई। जिसमें जांच के बाद सीएमओ को विवाह सहायता राशि 25 हजार प्रदाय करने के आदेश दिए। लेकिन सीएमओ द्वारा उक्त आदेश का पालन नहीं किया।






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