
शिवपुरी, 18 अगस्त 2017/ कलेक्टर श्री तरूण राठी ने मध्यप्रदेश लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आवेदकों को समय-सीमा में सेवाए उपलब्ध न कराने के आरोप में संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है और निर्देश दिए है कि संतोषजनक जवाब प्राप्त न होने पर संबंधित अधिकारी के विरूद्ध प्रति आवेदन 250 रूपए के मान से अर्थदण्ड की कार्यवाही की जाएगी।
कलेक्टर श्री राठी द्वारा दिए गए कारण बताओ सूचना पत्र में एकीकृत बाल विकास परियोजना पिछोर के परियोजना अधिकारी श्री अरविंद कुमार तिवारी, तहसीलदार शिवपुरी श्री उत्तम चंद्र मेहरा, जनपद पंचायत बदरवास के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री महेन्द्र कुमार जैन शामिल है।






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