नई दिल्ली। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता
मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने अधिकारियों को एमआरपी से अधिक कीमत
वसूलने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं।
पासवान
ने अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर सामान बेचने तथा जबरन
सर्विस चार्ज वसूलने के मामलों के बारे में सरकार को सूचित करने के
साथ-साथ जनता को जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता संगठनों का आह्वान किया है।
पासवान
ने इस संबंध कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि ‘एमआरपी
से अधिक कीमत वसूल किए जाने के मामलों पर निगरानी रखने के लिए सभी राज्यों
के लीगल मेट्रोलॉजी (मापतौल) अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।’
एक
अन्य ट्वीट में पासवान ने लिखा है ‘विभिन्न उपभोक्ता संगठनों को सर्विस
चार्ज के मामले में जागरूकता फैलाने व सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए
विभाग की जानकारी में लाने के लिए कहा गया है।’ पासवान ने पिछले साल ही
बोतलबंद पानी, कोल्ड ड्रिंक के लिए एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाले होटल,
रेस्त्रां और मल्टीप्लेक्स के विरुद्ध कार्रवाई करने का एलान कर दिया था।
इस
संबंध में लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट की धारा 36 में उल्लंघन करने वालों के
विरुद्ध पहली बार में 25 हजार रुपये तथा दूसरी बार में 50 हजार रुपये के
जुर्माने का प्रावधान है। तीसरी बार पकड़े जाने पर एक लाख रुपये के जुर्माने
अथवा एक साल कैद की सजा हो सकती है।
एमआरपी से ज्यादा दाम वसूलने वालों की निगरानी करेगी सरकार
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