
कोलारस। जिले के
कोलारस अनुविभाग के रन्नौद कृषि उपज मण्डी के अध्यक्ष के चुनाव को माननीय
हाईकोर्ट ने शून्य घोषित कर दिया है। साथ ही इसी मामले में रिटर्निंग
अधिकारी को भी निलंबित किया है
। जानकारी के अनुसार मंडी निर्वाचन 2012 के
लिये रन्नौद मंडी अध्यक्ष का पद अनु.जन.जाति के लिये आरक्षित हुआ था जिसमे
मंडी क्षेत्र के तीन वार्ड से अनु.जन.जाति के सदस्य बनना था यह बार्ड (1)
देहदा गणेश (2) माडा गणेश खेडा (3) बेदमऊ ! बार्ड क्र.5 बेदमऊ से सिरनाम
आदिबासी एवम मथना से बीरन आदिबासी चुनाव लडे थे। लेकिन इसी बार्ड से
तत्कालीन नायव तहसीलदार एवम रिर्टरन आफीसर एम.पी.साहू मंडी रन्नोद ने
अनदेखी करते हुये कुछ ले दे कर रन्नोद के पूर्व सरपंच नाथूराम केबट के
पुत्र चोखटलाल उर्फ जयकिशन केबट जो ओ.बी.सी.मे आता था उसने फर्जी माझी
आदिबासी का प्रमाणपत्र लगा करके अपना फार्म रिर्टरन आफीसर से स्वीकृत करबा
लिया था। जब इसकी जानकारी अन्य उम्मीदबारो को लगी तो उनने आपत्ति करा दी की
वह केबट हे आम चुनाव पंचायत 2010 मे रन्नोद पंचायत अनु.जन.जाती के लिये
आरक्षित हुई थी तब भी उसने आपनी पत्नि रेखारानी का फार्म यही प्रमाण पत्र
लगाकर डाला था लेकिन रिर्टरन आफिसर अजय शर्मा जी ने निरस्त कर दिया था।
लेकिन मंडी रिर्टरन आफीसर एम.पी.साहू ने आपत्ति खारज कर चोखटलाल उर्फ
जयकिशन का फर्म स्वीकृत कर दिया गया चुनाब हुआ और परिणाम आया चोखटलाल उर्फ
जयकिशन सिरनाम आदिवासी से 43 मतो से चुनाव जीत गया। इसके बाद अध्यक्ष का
चुनाव हुआ तो जयकिशन और माडा गणेशखेडी बार्ड के जीते प्रत्याशी फूलसिह
आदवासी के बीच हुआ और दोनो के बराबर बराबर मत आये और गोली से फेसला हुआ
गोली जयकिशन के पछ मे उठी फिर जयकिशन के जाति प्रमाण पत्र की अपील बार्ड
क्र. 5 के दूसरे नं. पर रहे उम्मीदबार सिरनाम आदिबासी ने ग्वालियर खण्डपीठ
मे अभिवक्ता नवल किशोर गुप्ता की पेरवी मे फरवरी 2013 मे की थी। जिसकी
सुनवाई दिनांक 14 सितबंर 2017 को हुई फेसला आया रन्नोद मंडी अध्यक्ष पद से
पृथक होकर चुनाब शून्य घोषित किया जाता हे फर्जी माझी आदीवासी का प्रमाण
पत्र अमान किया जाता हे रिर्टनिग आफीसर साहू निलबित कलेक्टर जिला शिबपुरी
तत्काल आदेश अमल कर आगे की कार्यबाही करे।




