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पुलिस हवलदार परमजीत को दो अलग-अलग मामलों में एक-एक वर्ष का कारावास

पुलिस हवलदार परमजीत को दो अलग-अलग मामलों में एक-एक वर्ष का कारावास
जेएमएफसी अभिषेक सक्सेना ने सुनाई सजा
मामले में फरियादी की ओर से पैरवी अभिभाषक गजेन्द्र सिंह यादव द्वारा की गई
शिवपुरी। अभियोजन की कहानी के अनुसार अभियुक्त परमजीत सिंह पुत्र मीरसिंह संधु पुलिस हवलदार निवासी छत्री रोड शिवपुरी ने परिवादी घनश्याम सिंह गुर्जर पुत्र करनसिंह गुर्जर निवासी ग्राम बरेठ जिला शिवपुरी से एक लाख रुपए उधार लिए थे जिसे दो माह में वापस करने का वायदा किया था और अभियुक्त ने उक्त उधार ली गई राशि के ऐवज में परिवादी को एक चैक 70 हजार रुपए का भारतीय स्टेट बैंक शिवपुरी का एवं एक चैक बैंक ऑफ बडौदा शाखा शिवपुरी का 30 हजार रुपए का भुगतान हेतु दिए थे। परिवादी ने चैक में निर्धारित दिनांक के बाद भुगतान हेतु अपना खाते भारतीय स्टेट बैंक शिवपुरी में प्रस्तुत किए तो आरोपी के उक्त दोनों चैक बाउंस हो गए इसके बाद परिवादी ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से उक्त दोनों चैकों की राशि के लिए मांग पत्र भेजे गए। मांगपत्र मिलने के पश्चात भी आरोपी ने परिवादी को उक्त दोनों चैकों की राशि अदा नहीं की। इसके बाद परिवादी ने अभियुक्त द्वारा लिए गए रुपए को प्राप्त करने के लिए धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के अंतर्गत दो अलग-अलग परिवाद पत्र प्रस्तुत किए। उक्त दोनों प्रकरणों में साक्ष्य विवेचन उपरांत माननीय अभिषेक सक्सेना जेएमएफसी न्यायालय शिवपुरी द्वारा आरोपी को उक्त दोनों केसों में अलग-अलग एक-एक वर्ष का कारावास व 1 लाख 10 हजार रुपए एवं 50 हजार रुपए प्रतिकर देने हेतु आदेश पारित किया। प्रतिकर न देने की स्थिति में 6-6 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया। उक्त दोनों प्रकरणों में परिवादी को घनश्याम की ओर से अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव ने पैरवी की है। 
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