![]() |
| अधिवक्ता शैलेंद्र समाधिया |
शिवपुरी। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी अभिषेक सक्सेना द्वारा चैक बाउंस के प्रकरण में सुनवाई करते हुए आरोपी विजय कुमार को दोषी करार देते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 265000 रुपए के प्रतिकर से दंडित किया है।
अभियोजन की कहानी के अनुसार परिवादी यूसुफ खान ने आरोपी विजय कुमार राठौर को 2 लाख 7 हजार रुपए की राशि उधार दी थी। उक्त राशि का भुगतान हेतु आरोपी विजय कुमार राठौर पुत्र प्रताप सिंह राठौर निवासी काली माता मंदिर के पास फिजिकल रोड शिवपुरी ने युसूफ खान को अपने खाते का चेक प्रदान किया जिसे यूसुफ खान ने भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत किया। आरोपी के खाते में पैसे ना होने के कारण उक्त चेक बाउंस हो गया जिस पर से युसूफ खान ने अपने अधिवक्ता शैलेंद्र समाधिया के माध्यम से आरोपी को नोटिस दिया किंतु नोटिस मिलने के बाद भी आरोपी ने परिवादी को कोई राशि अदा नहीं की जिस पर से परिवादी युसूफ खान ने मामला अपने अधिवक्ता शैलेन्द्र समाधिया के माध्यम से न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने उक्त मामले में सुनवाई किए जाने के उपरांत विजय कुमार राठौर को दोष सिद्ध पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं परिवादी को प्रतिकर के रूप में 265000 रुपए की राशि अदा करने का निर्णय पारित किया। परिवादी की ओर से पैरवी शैलेंद्र समाधिया अधिवक्ता द्वारा की गई।







Be First to Comment