शिवपुरी। मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अनुसार शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान का विकल्प भरने की अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2017 निर्धारित की गई है। इस तिथि के रूप में समस्त कर्मचारियों का विकल्प चयन करना होगा।
जिला कोषालय अधिकारी एम.एल.नोटिया ने जिले के सभी आहरण, संवितरण अधिकारियों को भेजे गए पत्र में उल्लेख किया है कि मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के तहत वेतन निर्धारण एवं विकल्प संबंधी निर्देश जारी किए गए थे। जिसके तहत पत्र जारी होने के तीन माह के अंदर सभी शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान का विकल्प चयन करना है। जिसकी अंतिम तिथि 21 अक्टूबर 2017 है। निर्धारित तिथि तक शासकीय सेवकों द्वारा विकल्प का चयन नही करने पर यह माना जाएगा कि शासकीय सेवक द्वारा पदोन्नति एवं स्तरोन्नयन की तिथि या 01 जनवरी 2016 से वेतन निर्धारण का विकल्प दिया गया है। जिसका चयन स्वयं आईएफएमआईएस सिस्टम द्वारा कर लिया जाएगा। एक बार विकल्प चयन करने के पश्चात किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकेगा।





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