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मारपीट के मामले में न्यायालय में फर्जी फरियादी खड़ाकर कर लिया राजीनामा -न्यायालय के संज्ञान में मामला आने के बाद अभिभाषक, गबाह, फर्जी फरियादी और आरोपी पर दर्ज हुआ मामला 

शिवपुरी। पिछोर अनुविभाग के ग्राम पारेश्वर में बीते वर्ष मारपीट के मामले में आरोपी कल्लू उर्फ कल्याण लोधी के विरूद्ध दर्ज मामले में फरियादी जसवंत पुत्र कीर्तिया पाल के स्थान पर फर्जी फरियादी खड़ाकर आरोपी कल्लू लोधी ने राजीनामा कर लिया। इसकी जानकारी जब फरियादी जसवंत पाल को हुई तो उसने न्यायालय के संज्ञान में इसे लाया और अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने इस पूरे मामले को कार्रवाई के लिए पिछोर पुलिस को सौंपा और पुलिस ने जांच के बाद आरोपी कल्लू लोधी, फर्जी फरियादी राजू लोधी, एक अभिभाषक अमृतलाल लोधी और दो गबाह जुझार सिंह और साहब सिंह लोधी के विरूद्ध भादवि की धारा 467, 468, 471, 419, 420,120बी के तहत प्रकरणा पंजीबद्ध कर लिया है। राजीनामा होने के दो साल बाद यह मामला संज्ञान में आया।

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2013 में ग्राम पारेश्वर मेें फरियादी जसवंत पाल की कल्लू लोधी ने मारपीट की थी जिस पर आरोपी कल्लू उर्फ कल्याण सिंह के खिलाफ फरियादी जसवंत पाल ने मारपीट का मामला थाने में दर्ज कराया था जिसकी सुनवाई न्यायालय में चल रही थी। मामले में राजीनामें के लिए फरियादी तैयार नहीं था तो आरोपी ने अपने अभिभाषक अमृतलाल लोधी निवासी पिछोर के साथ मिलकर फरियादी के स्थान पर किसी राजू लोधी निवासी गटोरा को 28.11.2015 में न्यायालय के समक्ष फरियादी बताते हुए खड़ा कर दिया था।  जिसकी पहचान स्वयं अभिभाषक अमृतलाल और दो गवाह जुझार सिंह व सहाब सिंह लोधी ने की। जिसके आधार पर उक्त प्रकरण में राजीनामा हो गया। बाद में जब वास्तविक फरियादी को ज्ञात हुआ कि उसकी राजामंदी न होने के बाद भी प्रकरण में राजीनामा कैसे हो गया इसकी जानकारी उसने एकत्रित की तो उसे ज्ञात हुआ कि आरोपीगणों ने न्यायालय में धोखाधड़ी कर प्रकरण में  राजीनामा कर लिया। जिसकी शिकायत उसने आवेदन देकर न्यायालय में की थी और उसी आवेदन की जांच के बाद यह प्रकरण कायम कर लिया गया।

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