शिवपुरी। विशेष सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा ने आज एक हत्याप्रयास के मामले में निर्णय सुनाते हुए तीन आरोपियों में से एक आरोपी को 10 वर्ष का कारावास और दो आरोपियों को 3-3 वर्ष के कारावास तथा अर्थदण्ड की सजा सुनाई हेै। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक स्वरूप नारायण भान ने की है।
अभियोजन के अनुसार फरियादी शिवकुमार पुत्र रामजीलाल निवासी बामौरकलां पर बामौरकलां के ही निवासी संजय यादव, अशोक यादव एवं रिंकू यादव ने 27 मई 2011 को रंजिशन धार-धार हथियार से जानलेवा हमला बोल दिया था।पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों पर भादवि की धारा 307 के तहत प्रकरण दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था। विशेष सत्र न्यायाधीश अरूण कुमार वर्मा ने पक्ष-विपक्ष की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। लेकिन आरोपी संजय यादव को 10 साल की सजा और 9 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया। वहीं आरोपी अशोक यादव और रिंकू यादव को 3-3 वर्ष का सश्रम कारावास और 5-5 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई।






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