पिछोर। पिछोर के अपर सत्र न्यायाधीश संजय गोयल द्वारा साक्ष्यों की विवेचना उपरांत दुष्कर्म के मामले में आरोपी देवेन्द्र उर्फ चुग्गो पुत्र स्व. बाबूलाल निवासी लहर्रा को दोषी पाते हुए सात वर्ष के सश्रम कारवास एवं 2 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। अर्थदण्ड न देने की स्थिति में छह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा।
अभियोजन की कहानी के अनुसार यूपी के पूराकलां की रहने वाली एक महिला विगत 2 जनवरी 2014 को अपने मायके लहर्रा आई हुई थी। जब महिला अपने मायके लहर्रा पहुंचने वाली थी तभी रास्ते में ही लहर्रा की रहने वाले देवेन्द्र ने महिला को पकड़े लिया और उसको पुलिया के पास कच्ची रस्ता में लेकर जाकर उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। महिला की रिपोर्ट पर से पुलिस ने तत्समय आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर न्यायालय में पेश कर दिया था। आज अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा मामले में आरोपी को दोषी पाया गया।





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