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नगरपालिका अधिनियम का उल्लंघन पार्षद पति का ट्रेक्टर नपा ने पेयजल सप्लाई हेतु लगाया, जारी किया ऑर्डर शिकायत हुई तो नपा ने बदला कार्यादेश 

शिवपुरी। नगरपालिका में भ्रष्टाचार कितना हावी है इसके कई उदाहरण आए दिन एक एक कर सामने आते रहते हैं ऐसा ही एक मामला नगरपालिका का संज्ञान में आया है जिसमें नगरपालिका प्रशासन ने वार्ड क्रमांक 18 की पार्षद लक्ष्मी राठौर के पति अशोक राठौर को पेयजल सप्लाई हेतु टैंकर लगाने का कार्यादेश दे दिया। कार्यादेश के अनुसार पार्षद पति अशोक राठौर  को  वार्ड क्रमांक 9  और 18 में पेयजल सप्लाई हेतु स्वीकृत दर 1245 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से टैंकर चलाने का आदेश दिया गया। यह  स्वीकृत दर वर्ष 2017-18 की है। जबकि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम  में स्पष्ट उल्लेख है कि कोई भी पार्षद, अध्यक्ष अथवा उनके परिवार का कोई भी सदस्य या  रिश्तेदार नपा से लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है, लेकिन नगरपालिका ने इस नियम को दरकिनार करते हुए आदेश जारी कर दिया है, लेकिन जब मामले ने तूल पकड़ लिया तो नगरपालिका ने उक्त कार्यादेश को  बदलकर किसी  सुनील रघुवंशी  के नाम  जारी कर दिया, लेकिन कार्य पार्षद पति द्वारा ही किया जा रहा  है। 

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