
शिवपुरी। करैरा के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी शरद कुमार लटेरिया ने राष्ट्रीय पक्षी मोर का शिकार करने वाले तीन आरोपियों धनसिंह, सुरेंद्र एवं सुल्तान मोगिया को तीन वर्ष की सजा और 10 हजार रूपए जुर्माने से दंडित किया है। अभियोजन के अनुसार 7 मार्च 2012 को मगरौनी में माता मंदिर के पास तीनों आरोपियों को ग्रामीणों ने मोर का शिकार करते हुए पकड़ा था। इसके बाद नरवर पुलिस ने तीनों के विरूद्ध मामला दर्ज कर जांच के बाद चालान न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें दंडित किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी शासकीय सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुनील कुमार भदौरिया ने की।






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