चार साल बाद न्यायालय के आदेश पर दर्ज हुआ आरोपियों पर मामला
शिवपुरी। बामौरकलां थाना क्षेत्र के ग्राम बिजरावन में चार साल पहले 31 दिसम्बर 2014 को नाले के पास मिली अकेंद्र लोधी की मृत्यु के मामले मेें न्यायालय ने हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। पुलिस ने अकेंद्र लोधी की मृत्यु ठंड से होना बताई थी। पुलिस ने अपने निष्कर्ष का आधार पोस्टमार्टम रिपोर्ट को बनाया था, लेकिन मृतक के परिजन पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने आरोपियों पर हत्या का मामला दर्ज करने के लिए खनियाधाना न्यायालय की शरण ली थी और इस संबंध में न्यायालय में परिवाद दायर किया था।
प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक अकेंद्र लोधी अपने घर से निकला था और दूसरे दिन सुबह घर से चंद कदम की दूरी पर स्थित नाले के पास उसका शव पाया गया था। पुलिस ने ठंड से मृत्यु होने की बात कहकर फाइल बंद कर दी थी, परंतु मृतक के परिजन इससे संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने न्यायालय में आरोपी मनोज लोधी तिलकराम लोधी, प्रमोद लोधी, नीलेश लोधी और आमोल लोधी निवासीगण बिजरावन के खिलाफ परिवाद दायर किया था और कहा था कि उक्त आरोपियों ने ही अकेंद्र की हत्या की है। न्यायालय ने उक्त मामले की सुनवाई कर कल पुलिस को आदेश दिया कि वह अकेंद्र की मृत्यु के मामले में उल्लेखित सभी आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करे। न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस ने उक्त सभी लोगों के खिलाफ यह प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है।






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