Press "Enter" to skip to content

लखेश्चर स्कूल के संचालक रघुवीर को दूसरे मामले में हुई तीन माह की सजा

एक सप्ताह पहले एक  फौजदारी मामले में हुई थी एक साल के कारावास की सजा 
शिवपुरी। पिछले सात दिन में बैराड़ के लखेश्वर स्कूल के संचालक रघुवीर धाकड़ पुत्र मुरारी धाकड़ सहित चार आरोपियों को एक प्लॉट पर कब्जा करने के मामले में प्रथम श्रेणी न्यायाधीश धीरज कुमार ने तीन-तीन माह की कारावास की सजा सुनाई है। इसके पहले भी लखेश्चवर स्कूल के संचालक को शराब पीने के लिए रूपए मांगने के आरोप में एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी।
अभियोजन के अनुसार लखेश्वर विद्यालय के संचालक रघुवीर धाकड, केशव धाकड़, पदम सिंह रावत और सिद्दम जाटव ने फरियादी माखन धाकड़ के प्लॉट पर कब्जा कर उसकी मारपीट कर दी थी। इस मामले में फरियादी ने थाना बैराड़ में आरोपियों के विरूद्ध धारा 147 और 323 के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया था इस मामले में जेएमएफसी धीरज कुमार ने सभी आरोपियों को दोषी पाते हुए तीन-तीन माह की जेल और 500-500 रूपए से दंडित किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि इसके अलावा भी आरोपियों पर कई जिलों के थानों में अपराध दर्ज हैं। क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर से मांग की है कि इलाके में शांति बनाए रखने के लिए ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जिले की सीमा से बाहर करने के आदेश दिए जाएं। इस गिरोह ने कई गरीब लोगों के प्लॉटों पर कब्जे कर रखे हैं। 
More from Fast SamacharMore posts in Fast Samachar »

Be First to Comment

Leave a Reply

error: Content is protected !!