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नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल को, विद्युत प्रकरणों में मिलेगी छूट

शिवपुरी- विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार एवं म.प्र
. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.बी.कुमार के दिशा निर्देशन में 22 अप्रैल 2018 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है। 
इस लोक अदालत में लंबित प्रकरणों में निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू, समस्त कृषि, 5किलोवाट भार तक के गैर घरेलू, 10 आश्वशक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ताओं को छूट प्रदान की जाएगी। नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण कराने वाले पक्षकारगण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी में उपस्थित होकर जानकारी प्राप्त कर सकते है। 
जिला विधिक सहायता अधिकारी श्रीमती शिखा शर्मा ने बताया कि 22 अप्रैल 2018  को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135, 138 एवं 126 के अंतर्गत न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए छूट प्रदान की जाएगी। प्रिलिटिगेशन स्तर पर कंपनी द्वारा अंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 40 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छिमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसी प्रकार कंपनी द्वारा आंकलित सिविल दायित्व की राशि पर 25 प्रतिशत एवं आंकलित राशि के भुगतान में चूक किए जाने पर निर्धारण आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रत्येक छिमाही चक्रवृद्धि दर अनुसार 16 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से लगने वाले ब्याज की राशि पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 
आवेदक को निर्धारित छूट के उपरांत शेष देय आंकलित सिविल दायित्व एवं ब्याज की राशि का एक मुश्त भुगतान करना होगा। उपभोक्ता अथवा उपयोगकर्ता का विचाराधीन प्रकरण वाले परिसर एवं अन्य परिसरों पर उसके नाम पर किसी अन्य संयोजन/संयोजनों के विरूद्ध विद्युत देयकों की बकाया राशि का पूर्ण भुगतान ही करना होगा। आवेदक के नाम पर कोई विधिक संयोजन न होने की स्थिति में छूट का लाभ प्राप्त करने हेतु विधिक संयोजन प्राप्त करना एवं पूर्व में विच्छेदित संयोजनों के विरूद्ध बकाया राशि (यदि कोई हो) का पूर्ण भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा विद्युत चोरी/अनाधिकृत उपयोग पहली बार किए जाने की स्थिति में ही दी जाएगी। सामान्य विद्युत देयकों के विरूद्ध बकाया राशि पर कोई छूट नहीं दी जाएगी। यह छूट मात्र वार्षिक नेशनल लोक अदालत 22 अप्रैल 2018 में समझौता करने के लिए ही लागू होगी। अपराध शमन फीस अधिनियम के प्रावधान अनुसार बसूल की जाएगी। 
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