शिवपुरी-जिला दण्डाधिकारी तरूण राठी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जनसामान्य के हित, जानमाल की रक्षा एवं लोक शांति बनाए रखने और कानून व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक शिवपुरी के प्रतिवेदन पर शिवपुरी जिले की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। जारी आदेश के तहत सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक संदेश भेजने पर कार्यवाही की जाएगी।
जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में उल्लेख किया है कि सोशल मीडिया फेसबुक, ट्वीटर, व्हाटअप आदि के माध्यम से कोई भी व्यक्ति आपत्तिजनक संदेश एवं चित्रों का वीडियों-ऑडियों मैसेज प्रसारित नहीं करेगा। सोशल मीडिया पर ऐसे संदेशों का आदान-प्रदान नहीं किया जाएगा। जिससे किसी भी धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष की भावनाए आहत हो या किसी धर्म, जाति विशेष के प्रतिकूल हो या राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डता को हानि पहुंचाती हो। जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से 04 जून 2018 तक की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा।






Be First to Comment