शिवपुरी। जेएमएफसी पोहरी धीरज कुमार ने लापरवाही पूर्वक बस को चलाने और उसे पलटाने वाले चालक को दो साल की सजा व 1 हजार रुपए के अथदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी विशाल काबरा ने की।
अभियोजन के अनुसार 27 जनवरी 2012 को चालक नरेश ने लापरवाहीपूर्वक बस को चलाते हुए बस को पलटा दिया था, जिससे चार यात्रियों की मौत हो गई थी और 13 यात्री घायल हो गए थे। पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई के बाद आरोपी नरेश को दोषी मानते हुए दो साल की सजा व 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
वाहन से टक्कर मारने वाले आरोपित को तीन माह की सजा
जेएमएफसी कामिनी प्रजापति ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर टक्कर मारने और चार लोगों को घायल करने वाले आरोपित को तीन माह की सजा और 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामले की पैरवी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी पूनम वर्मा ने की। अभियोजन के अनुसार 28 फरवरी 2015 को बल्लू कुशवाह अपने परिवार के साथ रिश्तेदारी में जा रहा था तभी ऑटो चालक रविन्द्र पुरी ने लापरवाही से ऑटो चलाते हुए टक्कर मार दी, जिससे बल्लू की मां सहित अन्य लोग घायल हो गए थे। बल्लू की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश किया जहां सुनवाई उपरांत यह सजा सुनाई गई।






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