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मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से ऋण लेकर स्वयं बनें व्यवसायी, आवेदन 30 अप्रैल तक करें जमा

शिवपुरी। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना तथा सावित्री बाई फुले स्व.सहायता समूह योजना अंतर्गत  अनुसूचित जाति वर्ग के बेरोजगार युवक-युवतियों को स्वयं का उद्योग, व्यवसाय स्थापित कराने हेतु 30 अप्रैल 2018 तक आवेदन आमंत्रित किए गए है। इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रपत्र में अपना आवेदन पत्र कार्यालय अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित नाई की बगिया शिवपुरी से प्राप्त कर जमा कर सकते हैं। 
मुख्यमंत्री उद्यमी योजनांतर्गत बैंको के माध्यम से 10 लाख से एक करोड़ रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 15 प्रतिशत अधिकतम 12 लाख रूपए अनुदान की पात्रता रहेगी। इस योजनांतर्गत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 10वीं उत्तीर्ण अनिवार्य है। 
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनांतर्गत बैंको के माध्यम से 50 हजार से 10 लाख रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 30 प्रतिशत अधिकतम 02 लाख रूपए का अनुदान की पात्रता होगी। इस योजनांतर्गत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता 5वीं या 8वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनांतर्गत बैंको के माध्यम से 20 हजार से 50 हजार रूपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। जिसमें बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण पर 50 प्रतिशत अधिकतम 15 हजार रूपए अनुदान की पात्रता होगी। योजनांतर्गत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र, बीपीएल राशनकार्डधारी अनिवार्य होगा। सावित्री बाई फुले स्व.सहायता समूह योजनांतर्गत अनुसूचित जाति वर्ग की महिलाओं को उद्योग में स्वरोजगार स्थापित करने आवेदकी की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो, मूल निवास प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल राशनकार्ड अनिवार्य होगा।  सभी योजनाओं में आवेदक दो पासपोर्ट साईज फोटो सहित राशनकार्ड, आधारकार्ड, समग्र आईडी, खाता क्रमांक एवं पेनकार्ड की छायाप्रति अनिवार्य रूप से देनी होगी। टैक्सी लोडिंग वाहन हेतु/कृषि व्यवसाय हेतु ड्राईविंग लाइसेंस होना अनिवार्य है। आवेदक ने पूर्व में उक्त योजनांतर्गत ऋण प्राप्त किया है तो इसके लिए पात्र नहीं होगा। 
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